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Gurugram News: सड़क हादसे में बेटी की मौत पर मां को मिलेंगे 38.50 लाख रुपये
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छह जुलाई 2017 को राजीव चौक के पास हुआ था हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। आठ साल पहले राजीव चौक के पास ट्रक की चपेट में आने से हुई युवती की मौत पर मां को 38.50 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने दिया है।
नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के केशवपुरम निवासी विक्की शर्मा ने न्यायाधिकरण में दायर की याचिका में बताया था कि उनकी बेटी युगांशी शर्मा निजी कंपनी में काम करती थी। छह जुलाई 2017 की रात को वह अश्वनी बिष्ट के साथ गाड़ी से राजीव चौक से मानेसर की तरफ जा रही थी। रात करीब एक बजे जब वह राजीव चौक से थोड़ा आगे पहुंची तो अश्वनी ने साथ में चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी थी। इससे गाड़ी ट्रक में फंस गई थी । राहगीरों ने दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। वहां पर उनकी बेटी युगांशी शर्मा को मृत घोषित कर दिया।न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गाड़ी का बीमा करने वाली कंपनी को आदेश दिया है कि वह सात प्रतिशत की दर से 38.50 लाख रुपये देगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। आठ साल पहले राजीव चौक के पास ट्रक की चपेट में आने से हुई युवती की मौत पर मां को 38.50 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने दिया है।
नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के केशवपुरम निवासी विक्की शर्मा ने न्यायाधिकरण में दायर की याचिका में बताया था कि उनकी बेटी युगांशी शर्मा निजी कंपनी में काम करती थी। छह जुलाई 2017 की रात को वह अश्वनी बिष्ट के साथ गाड़ी से राजीव चौक से मानेसर की तरफ जा रही थी। रात करीब एक बजे जब वह राजीव चौक से थोड़ा आगे पहुंची तो अश्वनी ने साथ में चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी थी। इससे गाड़ी ट्रक में फंस गई थी । राहगीरों ने दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। वहां पर उनकी बेटी युगांशी शर्मा को मृत घोषित कर दिया।न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गाड़ी का बीमा करने वाली कंपनी को आदेश दिया है कि वह सात प्रतिशत की दर से 38.50 लाख रुपये देगी।
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