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Gurugram News: महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए है हरियाणा महिला विकास निगम की शिक्षा ऋण योजना
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संवाद न्यूज एजेंसी, नूंह।
जिला नूंह की महिलाओं और बेटियों को उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा शिक्षा ऋण योजना चलाई जा रही है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा जैसे व्यावसायिक, तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर आदि कोर्सों को पूरा नहीं कर पाती हैं। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा यह ऋण महज पांच प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर स्वीकृत बैंकों के माध्यम से दिया जाता है, जिससे लाभार्थियों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। राज्य भर में अब तक 14,200 से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ ले चुकी हैं। जबकि जिल में वित्त वर्ष 2024-25 में 6 महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है।
यह है योजना की पात्रता
हरियाणा राज्य की निवासी महिला को यह लाभ दिया जाएगा। आवेदन करने वाली महिला किसी भी जाति या आय वर्ग से हो सकती है। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की बेटियां भी पात्र हैं। वे महिलाएं जो व्यावसायिक एवं तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टोरल कोर्स कर रहीं हों, आवेदन कर सकती हैं।
इस प्रकार है आवेदन की प्रक्रिया :
1. संबंधित बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज़ों सहित आवेदन करना होगा, आवेदन पत्र की एक प्रति महिला विकास निगम के जिला कार्यालय में भी जमा करानी अनिवार्य है।
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2. ऋण स्वीकृति के बाद बैंक द्वारा उसकी सूचना जिला कार्यालय को भेजी जाएगी।
3. ऋण वितरण के बाद प्रत्येक किश्त की जानकारी भी जिला कार्यालय को दी जानी चाहिए।
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जिला नूंह की महिलाओं और बेटियों को उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा शिक्षा ऋण योजना चलाई जा रही है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा जैसे व्यावसायिक, तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर आदि कोर्सों को पूरा नहीं कर पाती हैं। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा यह ऋण महज पांच प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर स्वीकृत बैंकों के माध्यम से दिया जाता है, जिससे लाभार्थियों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। राज्य भर में अब तक 14,200 से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ ले चुकी हैं। जबकि जिल में वित्त वर्ष 2024-25 में 6 महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है।
यह है योजना की पात्रता
हरियाणा राज्य की निवासी महिला को यह लाभ दिया जाएगा। आवेदन करने वाली महिला किसी भी जाति या आय वर्ग से हो सकती है। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की बेटियां भी पात्र हैं। वे महिलाएं जो व्यावसायिक एवं तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टोरल कोर्स कर रहीं हों, आवेदन कर सकती हैं।
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इस प्रकार है आवेदन की प्रक्रिया :
1. संबंधित बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज़ों सहित आवेदन करना होगा, आवेदन पत्र की एक प्रति महिला विकास निगम के जिला कार्यालय में भी जमा करानी अनिवार्य है।
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2. ऋण स्वीकृति के बाद बैंक द्वारा उसकी सूचना जिला कार्यालय को भेजी जाएगी।
3. ऋण वितरण के बाद प्रत्येक किश्त की जानकारी भी जिला कार्यालय को दी जानी चाहिए।