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Gurugram News: फोन न देने पर युवक की गर्दन काटने वाले को आजीवन कारावास

Sat, 23 Sep 2023 11:53 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 23 Sep 2023 11:53 PM IST
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Life imprisonment to the person who cut the neck of a young man for not giving phone call
अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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26 नवंबर 2020 को सीवर के पाइप में मिला था शव
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। फोन न देने पर नशे में एक युवक राकेश की चाकू से गर्दन काटकर हत्या करने वाले मोहम्मद राजी अहमद को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने दिया है।
दोषी ने चाकू से युवक की गर्दन काटकर सिर उसी की कमीज में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया था। मृतक राकेश के भाई की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मोहम्मद राजी को गिरफ्तार किया था। 26 नवंबर 2020 को सदर थाना पुलिस को सेक्टर-47 में विजिलेंस के कार्यालय के पास सीवर के पाइप में एक शव मिला था। शव का सिर कटा हुआ था। पुलिस की शिनाख्त उसकी पेंट की जेब में रखे आधार कार्ड से की।
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मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी राकेश कुमार के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मृतक के छोटे भाई ने आकर शव की पहचान की। पुलिस ने मृतक के फोन की लोकेशन की मदद से तीन दिसंबर 2020 को इफ्को चौक के पास से बिहार के अररिया निवासी मोहम्मद राजी अहमद को गिरफ्तार कर लिया।
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आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि घटना वाले दिन उसने सेक्टर-47 से शराब खरीदी थी। उसे वहीं पर राकेश शराब के नशे में मिला था। बातचीत के दौरान उसको राकेश का फोन पसंद आ गया। उसने फोन मांगा तो राकेश ने मना कर दिया। इसी से खफा होकर उसने उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। जब उसकी मौत हो गई तो उसने उसके सिर को काट कर एक पॉलिथीन में रख लिया और उसके शव को सीवर के पाइप में डाल दिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू और मृतक के सिर को बरामद किया। इसके साथ राकेश के फोन में जो सिम वह चला रहा था वह सिम भी चोरी की थी।


दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मोहम्मद राजी अहमद को दोषी करार देते हुए उसे आखरी सांस तक जेल में रहने और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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