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Gurugram News: पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। घरेलू कलह में पत्नी की हत्या करने वाले बिहार नालंदा निवासी धर्मेंद्र कुमार को सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर एडिशनल सेशन जज डॉ़ विरेंद्र प्रसाद की कोर्ट ने धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत के अभिलेखों के अनुसार खेड़की दौला थाना में हत्या की धारा में ये एफआईआर 19 फरवरी 2020 को दर्ज हुई थी। मूलरूप से बिहार के नालंदा निवासी 31 साल का धर्मेंद्र उर्फ सन्नी कुमार और 27 साल की अनुपमा नवादा गांव में किराये पर रहते थे। 19 फरवरी की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि नवादा गांव में एक युवक अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हो गया। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था।
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गुरुग्राम। घरेलू कलह में पत्नी की हत्या करने वाले बिहार नालंदा निवासी धर्मेंद्र कुमार को सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर एडिशनल सेशन जज डॉ़ विरेंद्र प्रसाद की कोर्ट ने धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत के अभिलेखों के अनुसार खेड़की दौला थाना में हत्या की धारा में ये एफआईआर 19 फरवरी 2020 को दर्ज हुई थी। मूलरूप से बिहार के नालंदा निवासी 31 साल का धर्मेंद्र उर्फ सन्नी कुमार और 27 साल की अनुपमा नवादा गांव में किराये पर रहते थे। 19 फरवरी की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि नवादा गांव में एक युवक अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हो गया। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था।
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