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Gurugram News: सड़कों की मरम्मत, संकेतक बोर्ड और स्ट्रीट लाइटों की नियमित निगरानी के निर्देश

Wed, 29 Oct 2025 12:40 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 29 Oct 2025 12:40 AM IST
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Instructions for regular monitoring of road repairs, sign boards and streetlights
अवैध पार्किंग, तेज गति और रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई
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उपायुक्त ने की जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक

संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिला प्रशासन की प्राथमिकता सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना और सड़क हादसों को न्यूनतम स्तर तक लाना है। इस दिशा में सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से ठोस और प्रभावी कदम उठाएं। यह बात कहते हुए डीसी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध पार्किंग, तेज गति से वाहन चलाने और रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा चालान कर भारी जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने सड़कों की मरम्मत, संकेतक बोर्ड और स्ट्रीट लाइटों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।
उपायुक्त अखिल पिलानी मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले के राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य मार्गों पर दुर्घटना संभावित बिंदुओं (ब्लैक स्पॉट्स) की पहचान कर वहां आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही जहां भी अवैध कट बने हुए हैं, उन्हें तत्काल बंद किया जाए।
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सड़क सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश
उपायुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में स्पीड ब्रेकर, पीली पट्टी, चेतावनी बोर्ड, रिफ्लेक्टर एवं साइन बोर्ड लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिले में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग और नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्दी से पहले जिले की सभी सड़कों की मरम्मत एवं पैचवर्क का कार्य पूर्ण कर लिया जाए।
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उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सड़कों के बीच में यदि कहीं कोई पोल, खंभा या अन्य बाधा हो तो उसे तुरंत हटाया जाए। अवैध निर्माण, ढाबे, रेहड़ी या अन्य अतिक्रमण को तुरंत हटवाया जाए और ट्रकों के अनावश्यक जमावड़े पर रोक लगाई जाए।

उपायुक्त अखिल पिलानी ने निर्देश दिए कि सभी स्कूल संचालक केवल सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले वाहनों का ही संचालन करें। स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस सिस्टम, फर्स्ट एड बॉक्स, प्रशिक्षित चालक व परिचालक होना अनिवार्य है।

उपायुक्त ने ट्रैफिक सिग्नल, स्ट्रीट लाइट और साइन बोर्डों की नियमित जांच एवं रखरखाव के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि रात के समय दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्ट्रीट लाइटें कार्यशील रहें।
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