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Gurugram News: गुंडागर्दी कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Mon, 08 Sep 2025 08:07 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 08 Sep 2025 08:07 PM IST
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Hooliganism will never be tolerated, accused's bail plea rejected
फरवरी 2025 को सदर थाना क्षेत्र में पांच हमलावरों ने लाठी-डंडों से युवक को पीटा था
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। लाठी-डंडों से युवक को पीटने के मामले में अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए तल्ख टिप्पणी की है। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील चौहान ने आरोपी सोहेल की जमानत याचिका खारिज करते हुए कि ऐसी गुंडागर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
पीड़ित बलजीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 11 फरवरी को वह अपने प्लॉट की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान आवेश व अमन ने तीन अन्य युवकों के साथ मिलकर लाठी-डंडे व रॉड से मारपीट की। इसके साथ ही उनके साथ मारपीट की वीडियो भी बनाई। वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए थे।
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बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी है कि पुलिस ने इस मामले में चालान पेश कर दिया है। अप्रैल से वह न्यायिक हिरासत में बंद है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आरोपी न केवल घटनास्थल पर पूरी तैयारी के साथ आए थे, बल्कि दुस्साहस इस बात से भी देखा जा सकता है कि उन्होंने पीड़ित की पिटाई करते हुए वीडियो भी बनाया है। इस तरह की गुंडागर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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