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संतोष यूनिवर्सिटी के संचालक की जमानत याचिका पर सुनवाई आज

Mon, 02 Aug 2021 08:00 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Aug 2021 08:00 PM IST
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Hearing on bail plea of ??Santosh University Director today
गुरुग्राम। कर्ज लेकर 35 करोड़ रुपये के गबन मामले में संतोष यूनिवर्सिटी के संचालक डॉ. संतोष महालिंगम की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। एडवोकेट प्रशांत यादव ने बताया कि एसीजेएम मनोज राणा के छुट्टी पर होने के चलते यह सुनवाई नहीं हो सकी। अब जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को होगी।
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पुलिस के अनुसार, संतोष यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर समेत अन्य पदाधिकारियों पर आरोप है कि मैसर्स एसीबी (इंडिया ग्रुप) की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से मार्च 2015 में 35 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया लेकिन तय समय पर चुकाया नहीं गया। साथ ही जो प्रॉपर्टी गिरवी रखकर कर्ज लिया गया, उस पर पहले भी कर्ज ले रखा था। कंपनी ने समय पूरा होने पर कर्ज राशि वापस मांगी तो उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया।
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यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉ. पी महालिंगम, उनके बेटे व विश्वविद्यालय के डायरेक्टर डॉ. संतोष महालिंगम, संतोष ट्रस्ट और मैसर्स महाराज जी एजुकेशनल ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य डॉ. पुधुर मनिकम के अलावा शर्मिला आनंद आदि पर डीएलएफ फेज-3 थाना में एफआईआर दर्ज की है। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉ. संतोष महालिंगम को गिरफ्तार कर 14 दिन तक पूछताछ की। इसके बाद शुक्रवार 30 जुलाई को उन्हें कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं, डायरेक्टर के वकील की ओर से शुक्रवार को ही उनकी जमानत याचिका दायर की गई थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन अब यह सुनवाई मंगलवार को होगी।
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