फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Hearing in the High Court regarding the illegal construction case in the DLF area set for August 6.

Gurugram News: डीएलएफ क्षेत्र में अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई छह अगस्त को

Wed, 29 Jul 2026 01:09 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jul 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
Hearing in the High Court regarding the illegal construction case in the DLF area set for August 6.
बेंच के आदेश के बाद ही आगे कानूनी रूपरेखा तैयार की जाएगी
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। डीएलएफ क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रहे मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई अब छह अगस्त को होगी। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी नजर है। बेंच के आदेश के बाद ही आगे कानूनी रूपरेखा तैयार की जाएगी। बेंच ने पिछले आदेश में निर्देश दिया था कि अब तक क्षेत्र में हुई तोड़फोड़ की सारी जानकारी उनके सामने रखनी है।
क्षेत्र में किरायेदारों को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है और कई भवनों की सूची भी तैयार की गई है। विभाग का कहना है कि जिन संपत्तियों पर कोई कानूनी रोक नहीं होगी और जहां अवैध निर्माण पाए जाएंगे, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

फेज-3 में हाल ही में हुई तोड़फोड़ और सीलिंग कार्रवाई के बाद अब फेज-4 के अलावा अन्य फेज के लोगों में भी चिंता बढ़ गई है। कई मकान मालिकों ने अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटाने शुरू कर दिए हैं जबकि कुछ लोग स्टिल्ट एरिया में किए गए निर्माण, अतिरिक्त कमरे और अन्य अवैध हिस्सों को स्वयं हटाकर विभागीय कार्रवाई से होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में जहां भी बिल्डिंग कोड के नियमों के विरुद्ध निर्माण किया गया है, उसको हटाया जाना है। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार, डीएलएफ के पांचों फेज में लगभग 3500 से अधिक ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर से हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक हट चुकी है। विभाग की तरफ से कुल 5099 मकानों को नोटिस दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed