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Gurugram News: एयर होस्टेस दुराचार मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने मांगा जवाब
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- पांच कार्यदिवस के भीतर अस्पताल प्रबंधन को जवाब देना होगा
- आरोपी ने किया था डिजिटल रेप, पुलिस रिमांड पर चल रहा
अमर उजाला ब्यूराे
गुरुग्राम। सेक्टर-38 स्थित मेदांता अस्पताल में एयर होस्टेस से यौन उत्पीड़न मामले में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के तेवर अब कड़े हो गए हैं। उन्होंने मेदांता अस्पताल को नोटिस जारी कर पांच कार्य दिवसाें में जवाब मांगा है।
हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव के दिशा-निर्देश पर सिविल सर्जन एवं सह संयोजक, जिला पंजीकरण प्राधिकरण गुरुग्राम डॉ. अलका सिंह ने मेदांता अस्पताल के चिकित्सा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में सीईए अधिनियम (2010) की धारा 40 के तहत मेदांता अस्पताल प्रबंधन को पांच कार्य दिवसों में अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
नोटिस में अस्पताल प्रबंधन से कहा गया है कि उक्त मामले में रोगी के अधिकारों और जिम्मेदारियों के चार्टर के अनुसार सीईए अधिनियम खंड 6 के तहत उपचार के दौरान गोपनीयता, मानवीय गरिमा और निजता का पालन करना होता है और खंड सात के तहत किसी महिला रोगी की शारीरिक जांच के दौरान पुरुष चिकित्सक द्वारा महिला व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। ऐसे में उक्त मामले में प्रतिष्ठान द्वारा दोनों खंडों का उल्लंघन किया गया है। उल्लेखनीय है कि 05 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की एक एयर होस्टेस मेदांता अस्पताल में दाखिल हुई थी। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार 06 अप्रैल को मशीन टेक्नीशियन दीपक ने उसके साथ उस वक्त डिजिटल रेप किया था जब वह वेंटिलेटर पर थी। पीड़िता का कहना है उसे सबकुछ पता चल रहा था मगर अर्ध-बेहोशी की हालत में वह कुछ नहीं कर पा रही थी। इस मामले में 13 अप्रैल को डिस्चार्ज होने के बाद उसने आपबीती अपने पति को बताई। इसके बाद पति ने पुलिस को शिकायत की। उसके बाद आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अभी पुलिस रिमांड पर चल रहा है।
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- आरोपी ने किया था डिजिटल रेप, पुलिस रिमांड पर चल रहा
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गुरुग्राम। सेक्टर-38 स्थित मेदांता अस्पताल में एयर होस्टेस से यौन उत्पीड़न मामले में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के तेवर अब कड़े हो गए हैं। उन्होंने मेदांता अस्पताल को नोटिस जारी कर पांच कार्य दिवसाें में जवाब मांगा है।
हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव के दिशा-निर्देश पर सिविल सर्जन एवं सह संयोजक, जिला पंजीकरण प्राधिकरण गुरुग्राम डॉ. अलका सिंह ने मेदांता अस्पताल के चिकित्सा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में सीईए अधिनियम (2010) की धारा 40 के तहत मेदांता अस्पताल प्रबंधन को पांच कार्य दिवसों में अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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नोटिस में अस्पताल प्रबंधन से कहा गया है कि उक्त मामले में रोगी के अधिकारों और जिम्मेदारियों के चार्टर के अनुसार सीईए अधिनियम खंड 6 के तहत उपचार के दौरान गोपनीयता, मानवीय गरिमा और निजता का पालन करना होता है और खंड सात के तहत किसी महिला रोगी की शारीरिक जांच के दौरान पुरुष चिकित्सक द्वारा महिला व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। ऐसे में उक्त मामले में प्रतिष्ठान द्वारा दोनों खंडों का उल्लंघन किया गया है। उल्लेखनीय है कि 05 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की एक एयर होस्टेस मेदांता अस्पताल में दाखिल हुई थी। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार 06 अप्रैल को मशीन टेक्नीशियन दीपक ने उसके साथ उस वक्त डिजिटल रेप किया था जब वह वेंटिलेटर पर थी। पीड़िता का कहना है उसे सबकुछ पता चल रहा था मगर अर्ध-बेहोशी की हालत में वह कुछ नहीं कर पा रही थी। इस मामले में 13 अप्रैल को डिस्चार्ज होने के बाद उसने आपबीती अपने पति को बताई। इसके बाद पति ने पुलिस को शिकायत की। उसके बाद आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अभी पुलिस रिमांड पर चल रहा है।
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