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Gurugram News: हरियाणा रेरा ने तय किया, बिल्डर सिर्फ 10% राशि रख सकेगा

Sat, 07 Feb 2026 01:11 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Feb 2026 01:11 AM IST
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Haryana RERA decides that builders can retain only 10% of the amount.
गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) ने कहा है कि अगर खरीदार अपनी भुगतान राशि नहीं देता है, तो बिल्डर कुल कीमत का 10% तक ही राशि रख सकता है। सेक्टर-84 स्थित एलान मिरेकल प्रोजेक्ट में एक कमर्शियल यूनिट की बुकिंग रद्द होने पर हरेरा ने एलान बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड को अधिकांश जमा राशि 10.8% सालाना ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। 13 जनवरी को जारी आदेश में हरेरा ने कहा कि यूनिट जी-029 की बुकिंग रद्द करना सही था, क्योंकि खरीदार ने बाकी की राशि का भुगतान नहीं किया। साथ ही, प्राधिकरण ने यह भी साफ किया कि बिल्डर अर्नेस्ट मनी के रूप में कुल कीमत का 10% से अधिक राशि नहीं रख सकता। यह शिकायत दिल्ली निवासी गौरव चौधरी और मनीषा ने दर्ज कराई थी। अप्रैल 2024 में गौरव चौधरी के निधन के बाद उनकी बेटी सुहानी को कानूनी तौर पर मामले में शामिल कर लिया गया। संवाद
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