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हरेरा की सलाह: सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंट के जरिये ही खरीदें प्रॉपर्टी
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अथॉरिटी का कहना-लेनदेन पारदर्शी और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होगा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) गुरुग्राम ने घर खरीदारों को केवल हरेरा में पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों के माध्यम से ही प्रॉपर्टी खरीदने की सलाह दी है। अथॉरिटी का कहना है कि इससे लेनदेन पारदर्शी और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होगा। भविष्य में विवाद की स्थिति में खरीदारों को हरेरा अधिनियम के तहत राहत मिलने में आसानी होगी।
हरेरा ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 के तहत कोई भी रियल एस्टेट एजेंट बिना पंजीकरण के किसी रियल एस्टेट परियोजना में संपत्ति की खरीद-फरोख्त में मध्यस्थता नहीं कर सकता। इसलिए निवेश से पहले खरीदार संबंधित एजेंट का पंजीकरण और परियोजना का विवरण हरेरा गुरुग्राम की वेबसाइट पर अवश्य जांच लें।
अथॉरिटी के अनुसार, अधिनियम में रियल एस्टेट एजेंट की परिभाषा में प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकर, कंसल्टेंट और अन्य बिचौलिए शामिल हैं। ऐसे लोग कमीशन, फीस या अन्य लाभ के बदले खरीदार और विक्रेता के बीच लेनदेन कराते हैं। ऐसे सभी एजेंटों के लिए किसी पंजीकृत परियोजना से जुड़े लेनदेन में शामिल होने से पहले हरेरा से पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
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हरेरा ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण के कोई भी व्यक्ति अधिनियम के दायरे में आने वाली परियोजनाओं की बिक्री, विज्ञापन, मार्केटिंग या खरीद-फरोख्त में भाग नहीं ले सकता। इस व्यवस्था का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही, पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से किए गए लेनदेन में शिकायत होने पर खरीदारों को आरईआरए के समक्ष कानूनी समाधान प्राप्त करने का अधिकार भी मिलता है।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) गुरुग्राम ने घर खरीदारों को केवल हरेरा में पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों के माध्यम से ही प्रॉपर्टी खरीदने की सलाह दी है। अथॉरिटी का कहना है कि इससे लेनदेन पारदर्शी और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होगा। भविष्य में विवाद की स्थिति में खरीदारों को हरेरा अधिनियम के तहत राहत मिलने में आसानी होगी।
हरेरा ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 के तहत कोई भी रियल एस्टेट एजेंट बिना पंजीकरण के किसी रियल एस्टेट परियोजना में संपत्ति की खरीद-फरोख्त में मध्यस्थता नहीं कर सकता। इसलिए निवेश से पहले खरीदार संबंधित एजेंट का पंजीकरण और परियोजना का विवरण हरेरा गुरुग्राम की वेबसाइट पर अवश्य जांच लें।
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अथॉरिटी के अनुसार, अधिनियम में रियल एस्टेट एजेंट की परिभाषा में प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकर, कंसल्टेंट और अन्य बिचौलिए शामिल हैं। ऐसे लोग कमीशन, फीस या अन्य लाभ के बदले खरीदार और विक्रेता के बीच लेनदेन कराते हैं। ऐसे सभी एजेंटों के लिए किसी पंजीकृत परियोजना से जुड़े लेनदेन में शामिल होने से पहले हरेरा से पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
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हरेरा ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण के कोई भी व्यक्ति अधिनियम के दायरे में आने वाली परियोजनाओं की बिक्री, विज्ञापन, मार्केटिंग या खरीद-फरोख्त में भाग नहीं ले सकता। इस व्यवस्था का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही, पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से किए गए लेनदेन में शिकायत होने पर खरीदारों को आरईआरए के समक्ष कानूनी समाधान प्राप्त करने का अधिकार भी मिलता है।