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गुरुग्राम: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, एक लाख का जुर्माना

Sat, 14 Sep 2024 01:59 PM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क गुरूग्राम
अमर उजाला नेटवर्क गुरूग्राम Published by: नितीश कुमार पांडेय Updated Sat, 14 Sep 2024 01:59 PM IST
सार

गुरुग्राम कोर्ट ने 13 सितंबर को नाबालिग से दुष्कर्म  मामले में फैसला देते हुए दोषी को उम्र कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई।अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे अपराध को लेकर किसी भी प्रकार की रियायत नहीं है। 

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Gurugram Court's decision: An accused found guilty in a rape case of a minor, sentenced to life imprisonment a
अदालत का फैसला - फोटो : Amar ujala

विस्तार

गुरुग्राम के सदर थाना क्षेत्र में 18 फरवरी को नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत के एडिशनल सेशन जज, अश्वनी कुमार ने फैसला देते हुए दोषी को उम्र कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुष्कर्म घृणित अपराध है ऐसे अपराधि आगे भी समाज में सजा से बख्शे नहीं जाएंगे। पीड़ित परिवार ने भी सजा के ऐलान से संतोष व्यक्त किया।

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इस पूरे मामले पर गौर करें तो बीती 18 फरवरी को गुरुग्राम की सदर पुलिस को 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और साक्ष्यों के साथ चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट फाइल की। मामला कोर्ट में पहुंचा और अदालत ने पीड़िता को न्याय देते हुए आरोपी को कठोर दंड दिया और इसके तहत जुर्माना और सजा दोनो सुनाई।

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