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Gurugram News: गैंगस्टर के साथी को मिली जमानत
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पुलिस पर गोली चलाने के मामले में किया गया था गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सूबे गैंगस्टर के गिरोह के सदस्य अनिल पंडित निवासी जिला रेवाड़ी को पुलिस पर गोली चलाने के मामले में अदालत से जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने आरोपी को पचास हजार के मुचलके पर जमानत दी ।
पुलिस स्टेशन खेड़कीदौला में दर्ज शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता एएसआई अशोक कुमार 25 मई 2019 को अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ वांछित अपराधियों की तलाश में, खेड़की दौला टोल प्लाजा पर मौजूद थे। पुलिस को इस दौरान सूचना मिली कि सूबे गैंगस्टर का साथी हरबीर प्रधान और अनिल पंडित मोटरसाइकिल से हयातपुर से बार गुज्जर से जाएंगे। इस सूचना के बाद शिकायतकर्ता ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर वाटिका, सेक्टर 81 के पास नाकाबंदी कर दी। थोड़ी देर बाद काले रंग की पल्सर पर दो व्यक्ति सवार दिखे जिसमें से चालक हेलमेट पहने हुए व पीछे बैठने वाले ने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था।पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो अपनी मोटरसाइकिल मोड़ ली और भागने की कोशिश की। पुलिस दल ने उनका पीछा किया, हालांकि, घबराहट के कारण मोटरसाइकिल गिर गई । पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर मारने की नियत से फायर कर दिया। परंतु उन्होंने अपने आप को बचाया इसके बाद दोनों को हथियारों सहित काबू कर लिया गया।
बचाव पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका मुवक्किल 25 मई 2019 से हिरासत में है। आगे तर्क दिया कि सह-अभियुक्त हरबीर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुधीर परमार की अदालत से जमानत दे दी गई है। न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर पुलिस दल पर उन्हें मारने के लिए गोलीबारी की, जब वे अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और बिना मामले की योग्यता पर टिप्पणी करते हुए, इस न्यायालय की राय है कि आवेदक जमानत का हकदार है। अदालत आवेदक की जमानत याचिका को मंजूर करती है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सूबे गैंगस्टर के गिरोह के सदस्य अनिल पंडित निवासी जिला रेवाड़ी को पुलिस पर गोली चलाने के मामले में अदालत से जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने आरोपी को पचास हजार के मुचलके पर जमानत दी ।
पुलिस स्टेशन खेड़कीदौला में दर्ज शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता एएसआई अशोक कुमार 25 मई 2019 को अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ वांछित अपराधियों की तलाश में, खेड़की दौला टोल प्लाजा पर मौजूद थे। पुलिस को इस दौरान सूचना मिली कि सूबे गैंगस्टर का साथी हरबीर प्रधान और अनिल पंडित मोटरसाइकिल से हयातपुर से बार गुज्जर से जाएंगे। इस सूचना के बाद शिकायतकर्ता ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर वाटिका, सेक्टर 81 के पास नाकाबंदी कर दी। थोड़ी देर बाद काले रंग की पल्सर पर दो व्यक्ति सवार दिखे जिसमें से चालक हेलमेट पहने हुए व पीछे बैठने वाले ने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था।पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो अपनी मोटरसाइकिल मोड़ ली और भागने की कोशिश की। पुलिस दल ने उनका पीछा किया, हालांकि, घबराहट के कारण मोटरसाइकिल गिर गई । पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर मारने की नियत से फायर कर दिया। परंतु उन्होंने अपने आप को बचाया इसके बाद दोनों को हथियारों सहित काबू कर लिया गया।
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बचाव पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका मुवक्किल 25 मई 2019 से हिरासत में है। आगे तर्क दिया कि सह-अभियुक्त हरबीर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुधीर परमार की अदालत से जमानत दे दी गई है। न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर पुलिस दल पर उन्हें मारने के लिए गोलीबारी की, जब वे अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और बिना मामले की योग्यता पर टिप्पणी करते हुए, इस न्यायालय की राय है कि आवेदक जमानत का हकदार है। अदालत आवेदक की जमानत याचिका को मंजूर करती है।
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