{"_id":"689cea2e27b8920e5503d70e","slug":"gangster-ajays-bail-plea-rejected-in-murder-case-of-liquor-businessman-brothers-gurgaon-news-c-24-1-gur1002-64680-2025-08-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: शराब काराेबारी भाइयों की हत्या के मामले में गैंगस्टर अजय की जमानत याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: शराब काराेबारी भाइयों की हत्या के मामले में गैंगस्टर अजय की जमानत याचिका खारिज
विज्ञापन
25 फरवरी 2022 में पटौदी के खोड़ गांव में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने दिया था वारदात को अंजाम
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। तीन साल पहले पटौदी के खोड़ गांव में शराब कारोबारी दो भाइयों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने गैंगस्टर अजय की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है।
25 फरवरी 2022 को शराब कारोबारी दो भाई सुरजीत सिंह ठाकरान और परमजीत सिंह ठाकरान को पटौदी के खोड़ गांव में उनके घर के बाहर छह हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। सुरजीत एक पूर्व पार्षद थे। यह पूरी घटना गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। बचाव पक्ष ने दलील दी कि वारदात के दौरान वह मौके पर मौजूद नहीं थे। उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। दोनों पक्षों काे सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और गोल्डी बराड़ को गिरफ्तार करना है। आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल है।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। तीन साल पहले पटौदी के खोड़ गांव में शराब कारोबारी दो भाइयों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने गैंगस्टर अजय की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है।
25 फरवरी 2022 को शराब कारोबारी दो भाई सुरजीत सिंह ठाकरान और परमजीत सिंह ठाकरान को पटौदी के खोड़ गांव में उनके घर के बाहर छह हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। सुरजीत एक पूर्व पार्षद थे। यह पूरी घटना गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। बचाव पक्ष ने दलील दी कि वारदात के दौरान वह मौके पर मौजूद नहीं थे। उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। दोनों पक्षों काे सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और गोल्डी बराड़ को गिरफ्तार करना है। आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल है।
विज्ञापन