फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Four accused acquitted in driver kidnapping and robbery case

Gurugram News: चालक का अपहरण कर लूटपाट मामले में चार आरोपी बरी

Sat, 11 May 2024 01:22 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 11 May 2024 01:22 PM IST
विज्ञापन
Four accused acquitted in driver kidnapping and robbery case
अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया आरोप
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। चार साल पहले गांव सहरावन के पास कैब चालक को बंधक बनाकर अपहरण कर लूटपाट करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस के दीवान की कोर्ट ने चार आरोपियों को सबूतों एवं गवाहों के अभाव में बरी कर दिया है। जबकि इस मामले में एक आरोपी को अदालत पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी है।
अदालत के अभिलेख के अनुसार पुखरपुर के राजेंद्र 4 जून की रात करीब 11 बजे गांव खोह से पुखरपुर कार से जा रहे थे। जब वह गांव सहरावन के पास बने फ्लाईओवर के नीचे पचगांव सर्विस रोड की तरफ जाने लगे तो रोड किनारे बैठे युवकों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर मार दिया। उन्होंने गाड़ी रोककर जैसे ही खिड़की खोली तो युवकों ने उन पर हमला कर दिया और गाड़ी में बंधक बना लिया। मारपीट कर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उनसे मारपीट करने के बाद 70 हजार रुपये लूट लिए। आरोपी उसे पीटते हुए रेवाड़ी के साबी नदी पुल के पास ले गए और झाड़ियों में उतारकर गोली मारने की बात कहने लगे। इसी दौरान वह मौका पाकर वहां से भाग गए और एक ढाबे पर शरण ली जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया।
विज्ञापन


जांच के दौरान पुलिस को 6 जून 2020 को पता लगा कि लूटी गई गाड़ी जली हालत में रेवाड़ी के पिथनवास गांव में खेतों में खड़ी है। वहीं पुलिस को पता लगा कि इस गाड़ी की मदद से बदमाशों ने डबल मर्डर को अंजाम दिया है जिसके आरोपी रेवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। जांच के दौरान पुलिस को पता लगा कि वारदात को अंजाम गांव सहरावन के रहने वाले हितेश , सहरावन की ढाणी मानेसर के रहने वाले नितेश , रेवाड़ी निवासी मनीष, रितिक सैनी तथा आकाश ने दिया है। मामले में पुलिस ने नितेश, मनीष, रितिक और आकाश को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की। वहीं, हितेश को पुलिस पकड़ नहीं पाई। मामला अदालत में चला जहां से हितेश को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। वहीं, अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत पेश किए उनसे चारों आरोपियों पर कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया जिसके बाद अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed