फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   For non-compliance of the order, the court attached one month's salary of the constable.

Gurugram News: आदेश की अनुपालना न करने पर अदालत ने कॉन्स्टेबल की एक महीने की सैलरी की अटैच

Sun, 01 Mar 2026 12:09 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 01 Mar 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
For non-compliance of the order, the court attached one month's salary of the constable.
तीन गवाहों के लिए जारी किए गए गैर-जमानती वारंट का नहीं किया था हेड कॉन्स्टेबल ने निष्पादन
विज्ञापन




संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम । धोखाधड़ी के एक मामले में गैर जमानती वारंट का निष्पादन न करने पर अदालत ने कांस्टेबल राजेश की एक महीने की सैलरी अटैच करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने डीसीपी हेडक्वार्टर को इसके आदेश दिया है। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शिवानी गर्ग की अदालत ने दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 को होगी। इस मामले में पालम विहार थाना पुलिस ने 2014 में धोखाधड़ी की धारा में मामला दर्ज किया था।



शुक्रवार को इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई थी। अदालत में पिछली सुनवाई पर पीएनबी बैंक मैनेजर, सुनेश पाल और कॉन्स्टेबल पोखर राम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। शुक्रवार को अदालत में कॉन्स्टेबल राजेश की तरफ से रिपोर्ट दी गई की वारंट का निष्पादन नहीं हो सका। हालांकि, इसका कोई स्पष्ट कारण अदालत को नहीं बताया गया ।
विज्ञापन

इस पर अदालत ने कड़ा रूख अपनाते हुए डीसीपी हेडक्वार्टर को आदेश दिया है की अदालत के आदेश की अनुपालन न करने पर एक महीने की सैलरी अटैच की जाए। इसके साथ ही दोबारा से गैर जमानती वारंट जारी किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed