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72 घंटे से ज्यादा समय के लिए आने वालों को करवाना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
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गुरुग्राम। अन्य राज्यों से तीन दिन से ज्यादा के लिए हरियाणा आने वाले लोगों को सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है, वहीं उन्हें हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सभी नियमों का भी अनुपालन करना होगा। प्रशासन ने यह निर्णय कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए किया है।
गुरुग्राम जिले के उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-1 के तहत एक-दूसरे राज्य के बीच व्यक्तियों व सामान की आवाजाही से रोक हटाते हुए राज्यों को परिस्थितियों के अनुसार स्वयं इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया था। इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों से आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर अब हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अंतरराज्यीय आवाजाही को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि अन्य राज्य से हरियाणा में तीन दिन से अधिक समय के लिए आने वाले व्यक्तियों को स्वयं अनिवार्य रूप से अपना ऑनलाइन पंजीकरण डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन की पोर्टल पर करवाना होगा और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए व्यक्ति को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी देनी होगी। बिजनेस के उद्देश्य से आ रहे व्यक्तियों को उस व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर व पता दर्ज करना होगा जिससे वह मिलने आ रहा है।
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इसी तरह मित्र-रिश्तेदार के यहां ठहरने के लिए आने वालों को सरल हरियाणा पोर्टल पर आने वाले के संबंध में सभी सूचनाओं के साथ पंजीकरण करवाना होगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों के ठहरने के संबंध में होटल प्रबंधन, गेस्ट हाउस, कॉरपोरेट व सरकारी गेस्ट हाउस व धर्मशाला आदि को भी सरल हरियाणा पोर्टल पर संपूर्ण जानकारी पंजीकृत करनी होगी। लोगों को अपनी व अपने परिवार की कोविड हिस्ट्री की भी पूरी जानकारी देनी होगी।
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गुरुग्राम जिले के उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-1 के तहत एक-दूसरे राज्य के बीच व्यक्तियों व सामान की आवाजाही से रोक हटाते हुए राज्यों को परिस्थितियों के अनुसार स्वयं इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया था। इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों से आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर अब हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अंतरराज्यीय आवाजाही को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है।
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उन्होंने बताया कि अन्य राज्य से हरियाणा में तीन दिन से अधिक समय के लिए आने वाले व्यक्तियों को स्वयं अनिवार्य रूप से अपना ऑनलाइन पंजीकरण डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन की पोर्टल पर करवाना होगा और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए व्यक्ति को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी देनी होगी। बिजनेस के उद्देश्य से आ रहे व्यक्तियों को उस व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर व पता दर्ज करना होगा जिससे वह मिलने आ रहा है।
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इसी तरह मित्र-रिश्तेदार के यहां ठहरने के लिए आने वालों को सरल हरियाणा पोर्टल पर आने वाले के संबंध में सभी सूचनाओं के साथ पंजीकरण करवाना होगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों के ठहरने के संबंध में होटल प्रबंधन, गेस्ट हाउस, कॉरपोरेट व सरकारी गेस्ट हाउस व धर्मशाला आदि को भी सरल हरियाणा पोर्टल पर संपूर्ण जानकारी पंजीकृत करनी होगी। लोगों को अपनी व अपने परिवार की कोविड हिस्ट्री की भी पूरी जानकारी देनी होगी।