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Gurugram News: लकवाग्रस्त होने पर कुछ समय नहीं किया भुगतान, फ्लैट आवंटन की रद्द

Sat, 19 Sep 2026 11:57 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:57 PM IST
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Flat allotment cancelled after payments were missed for a period due to paralysis.Flat allotment cancelled after payments were missed for a period due to paralysis.
आयोग ने ब्याज समेत बिल्डर को रुपये लौटाने का दिया आदेश
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नंबर गेम- 12.57 लाख रुपये ब्याज समेत करने होंगे वापस
उपभोक्ता आयोग से
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। बिल्डर ने लकवाग्रस्त होने पर कुछ समय का भुगतान नहीं करने पर फ्लैट का आवंटन रद्द कर दिया। साथ ही आवंटी के जमा 12.57 लाख रुपये लौटाने से मना कर दिया। याचिका की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता आयोग ने क्रिस्टल बिल्डटेक बिल्डर कंपनी को ब्याज समेत रुपये वापस करने का आदेश दिया। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य ज्योति सिवाच ने दिया है।
साथ ही बिल्डर को शिकायतकर्ता से ली गई 12.57 लाख रुपये की राशि को नौ प्रतिशत की दर से वापस करने और जमा राशि पर 9 फीसदी वार्षिक ब्याज देने के आदेश दिए। यह ब्याज प्रत्येक जमा की तारीख से भुगतान होने तक लागू होगा। इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई परेशानी पर एक लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 33 हजार रुपये देने होंगे।
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मानेसर निवासी हंस पाल ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने क्रिस्टल बिल्डटेक के राजस्थान के जिला अलवर में विकसित की जा रही कृष सीजंस प्रोजेक्ट में एक यूनिट 20. 57 लाख रुपये में खरीदी थी। आवंटन पत्र 21 जुलाई 2014 को कंपनी की तरफ से जारी किया गया था। उनका कहना है कि वे एक जुलाई 2016 को लकवाग्रस्त होने के कारण कुछ भुगतान समय पर नहीं कर पाए। बिल्डर ने उनकी यूनिट अवैध रूप से रद्द कर किसी और को आवंटित कर दी। रद्द होने तक हंस पाल 12 लाख रुपये का भुगतान कर चुके थे। बिल्डर ने रुपये वापस करने से मना कर दिया। इस मामले में बिल्डर कंपनी की तरफ से आयोग में कोई भी दलील पेश नहीं की गई। आयोग ने क्रिस्टल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी पाया और रुपये लौटाने के आदेश दिए।
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