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Gurugram News: भाजपा नेता की हत्या में पांच को आजीवन कारावास
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सजा पाने वालों में भाजपा नेता का साला भी
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। भाजपा नेता सुखबीर की गोली मारकर हत्या के मामले में जिला अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है। इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी है। इसमें सुखबीर का साला चमन, योगेश, दीपक, अंकुर और राहुल शामिल हैं। इन पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है।
सुखबीर के बेटे की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। एक सितंबर 2022 को रिठौज निवासी बीजेपी नेता सुखबीर की सदर बाजार के पास उनके साले चमन ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने चमन, कांग्रेस नेता रोहतास खटाना के भाई जोगिंद्र, गैंगस्टर विक्रम सिंह उर्फ पपला समेत 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सुखबीर सोहना नगर परिषद में उप-चेयरमैन रह चुके थे। उनकी पत्नी पुष्पा सोहना नगर परिषद में पार्षद हैं। चमन की बहन पुष्पा से सुखबीर ने कोर्ट मैरिज की थी। इसी बात पर वह सुखबीर से दुश्मनी रखता था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को 20 आरोपियों में से पांच को दोषी ठहराया था। बुधवार को अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। भाजपा नेता सुखबीर की गोली मारकर हत्या के मामले में जिला अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है। इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी है। इसमें सुखबीर का साला चमन, योगेश, दीपक, अंकुर और राहुल शामिल हैं। इन पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है।
सुखबीर के बेटे की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। एक सितंबर 2022 को रिठौज निवासी बीजेपी नेता सुखबीर की सदर बाजार के पास उनके साले चमन ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने चमन, कांग्रेस नेता रोहतास खटाना के भाई जोगिंद्र, गैंगस्टर विक्रम सिंह उर्फ पपला समेत 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सुखबीर सोहना नगर परिषद में उप-चेयरमैन रह चुके थे। उनकी पत्नी पुष्पा सोहना नगर परिषद में पार्षद हैं। चमन की बहन पुष्पा से सुखबीर ने कोर्ट मैरिज की थी। इसी बात पर वह सुखबीर से दुश्मनी रखता था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को 20 आरोपियों में से पांच को दोषी ठहराया था। बुधवार को अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी।
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