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Gurugram News: होटल मालिक को गोली मारने और भाई की हत्या में पांच को उम्रकैद
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सांपका गांव के एक होटल में आठ अक्तूबर 2021 को हुई थी वारदात
पटौदी थाना पुलिस ने किया था मामला दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सांपका गांव में एक होटल मालिक महेंद्र को गोली मारने और उसके भाई अजीत की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी अजय, रोहित, अरुण और संदीप पर 1.50-1.50 लाख रुपये का और जितेंद्र पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने दिया है। दोषियों ने अजीत को दो गोलियां मारी थीं। घायल भाई की शिकायत पर पटौदी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
सांपका गांव निवासी महेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि आठ अक्तूबर 2021 को वह अपने भाई अजीत के साथ अपने होटल में थे। होटल परिसर में पीछे की तरफ वह मजदूरों से बात कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक आया और कहा कि अब से फ्लिपकार्ट कंपनी में उनके मजदूर काम नहीं करेंगे। उसने धमकी दी कि वह उन्हें देख लेगा। यह कहकर वह वहां से चला गया था।
करीब 30 मिनट बाद पांच-छह युवक आए और बोले उन्होंने फ्लिपकार्ट वाले से क्या कहा है। अचानक से एक युवक ने शिकायतकर्ता को थप्पड़ मार दिया। दूसरे युवक ने एक पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। गोली उनके पैर में लगी। इसके बाद उसने दो गोलियां उसके भाई अजीत को मारीं। गोलियों की आवाज सुनकर वहां पर मजदूर इकट्ठा हो गए तो हमलावर मौके से भाग गए। घायल को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां पर अजीत को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जाटोली निवासी अजय, खांडेवाला गांव निवासी जितेंद्र व रोहित और त्रिपाडी गांव निवासी संदीप और अरुण को गिरफ्तार किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पांचों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है।
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पटौदी थाना पुलिस ने किया था मामला दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सांपका गांव में एक होटल मालिक महेंद्र को गोली मारने और उसके भाई अजीत की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी अजय, रोहित, अरुण और संदीप पर 1.50-1.50 लाख रुपये का और जितेंद्र पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने दिया है। दोषियों ने अजीत को दो गोलियां मारी थीं। घायल भाई की शिकायत पर पटौदी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
सांपका गांव निवासी महेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि आठ अक्तूबर 2021 को वह अपने भाई अजीत के साथ अपने होटल में थे। होटल परिसर में पीछे की तरफ वह मजदूरों से बात कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक आया और कहा कि अब से फ्लिपकार्ट कंपनी में उनके मजदूर काम नहीं करेंगे। उसने धमकी दी कि वह उन्हें देख लेगा। यह कहकर वह वहां से चला गया था।
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करीब 30 मिनट बाद पांच-छह युवक आए और बोले उन्होंने फ्लिपकार्ट वाले से क्या कहा है। अचानक से एक युवक ने शिकायतकर्ता को थप्पड़ मार दिया। दूसरे युवक ने एक पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। गोली उनके पैर में लगी। इसके बाद उसने दो गोलियां उसके भाई अजीत को मारीं। गोलियों की आवाज सुनकर वहां पर मजदूर इकट्ठा हो गए तो हमलावर मौके से भाग गए। घायल को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां पर अजीत को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जाटोली निवासी अजय, खांडेवाला गांव निवासी जितेंद्र व रोहित और त्रिपाडी गांव निवासी संदीप और अरुण को गिरफ्तार किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पांचों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है।
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