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Gurugram News: खुद को गोली मारने के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी

Sat, 29 Aug 2026 12:18 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:18 AM IST
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FIR registered under the Arms Act in the case of self-inflicted gunshot injury.
सेक्टर-14 थाना इलाके में पुलिस के गेट पर आते ही खुद को मारी थी गोली
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। खुद को गोली मारकर जान देने वाले दीगेंद्र के खिलाफ ही सेक्टर-14 थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। दीगेंद्र ने अवैध पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी। मौके से बरामद हुई अवैध पिस्तौल को लेकर कार्रवाई की गई है। पुलिस अब मामले में जांच कर ये पता लगा रही है कि अवैध पिस्तौल उसके पास कहां से आई थी।

सेक्टर-14 थाना क्षेत्र की राजीव नगर कॉलोनी की गली नंबर-3 स्थित किराये के मकान में मामला बुधवार सुबह सामने आया था। इस मकान में यूपी के बिजनौर निवासी 25 साल का दीगेंद्र अपनी प्रेमिका के साथ लिवइन में रहता था। दोनों करीब डेढ़ महीने से यहां मिठाई बनाने का काम कर रहे थे। रक्षाबंधन के सिलसिले में दीगेंद्र की बहन और दोस्त पंकज भी यहां आए हुए थे। दीगेंद्र पर हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में 8 केस यूपी में दर्ज थे।
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बुधवार सुबह चारों लोग मकान में मौजूद थे। इसी दौरान किसी ने गेट पर दस्तक दी और दरवाजा खटखटाया। अंदर से पूछा गया कि कौन हो तो बाहर से आवाज आई कि यूपी पुलिस। तभी डर के चलते दीगेंद्र व पंकज टॉयलेट में जाकर छुप गए। इसी दौरान दीगेंद्र ने अपने पास मौजूद अवैध पिस्तौल से खुद के सीने में गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर यूपी पुलिस की टीम वहां से निकल गई। सूचना मिलते ही सेक्टर-14 थाना से पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दीगेंद्र की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।
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पुलिस को मौके पर यूपी पुलिस की टीम का कोई सदस्य नहीं मिला। इसके साथ ही यूपी पुलिस की ओर से कार्रवाई के लिए यहां पहुंचने को लेकर स्थानीय पुलिस व थाने में भी कोई सूचना नहीं दी गई थी। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि मृतक दीगेंद्र के खिलाफ अवैध हथियार रखने के चलते आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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