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Gurugram News: कचरे का प्रबंधन नहीं करने पर लगाया जाएगा जुर्माना

Tue, 30 Jan 2024 04:01 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jan 2024 04:01 AM IST
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Fine will be imposed for not managing waste
बल्क वेस्ट जनरेटरों को किया जा रहा है जागरूक
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के सभी संयुक्त आयुक्त अपने-अपने जोन के बल्क वेस्ट जनरेटरों के साथ बैठक करके उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत जागरूक कर रहे हैं। निगमायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ के निर्देशानुसार अधिकारी बल्क वेस्ट के प्रबंधन को लेकर संबंधित कंपनियों व संस्थानों के संचालकों के साथ बैठक कर रहे हैं।
सोमवार को संयुक्त आयुक्त अखिलेश कुमार यादव ने जोन-1 क्षेत्र स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों के साथ अपने कार्यालय में बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम में बल्क वेस्ट जनरेटरों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जिनका पालना अनिवार्य है। नियम के तहत प्रतिदिन 50 किलो या उससे अधिक कचरा उत्पादन करने वालों को अपने ही परिसर में खुद के स्तर पर कचरे का प्रबंधन करना है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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इसके तहत गीले, सूखे व हानिकारक कचरे को अलग-अलग करें। गीले कचरे से खाद तैयार करके उसका उपयोग अपने परिसर में हरियाली बढ़ाने के लिए किया जाए। इसी तरह सूखा व घरेलू हानिकारक कचरा अधिकृत रिसायकलर को सौंपा जाना सुनिश्चित किया जाए। अगर कोई बल्क वेस्ट जनरेटर ऐसा नहीं करता है, तो उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, नियमों के तहत अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। संयुक्त आयुक्त विजय यादव और संयुक्त आयुक्त डाॅ. नरेश कुमार भी अपने-अपनेे जोन में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों के साथ बैठक कर चुके हैं।
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निगमायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना निगम क्षेत्र में स्थित सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को करना अनिवार्य है। उन्होंने निगम सीमा में स्थित सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों से आह्वान किया कि वे मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी की भावना के साथ कचरे का प्रबंधन सुनिश्चित करें, ताकि लैंडफिल साइट पर कचरे का बोझ कम किया जा सके।
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