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Gurugram News: सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को मिलेगा 23 .98 लाख का मुआवजा

Mon, 08 Apr 2024 01:03 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 08 Apr 2024 01:03 AM IST
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Family members will get compensation of Rs 23.98 lakh in case of death in road accident
पांच मार्च 2023 को स्काॅर्पियो चालक ने मोटरसाइकिल में मार दी थी टक्कर
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। सूर्य प्रताप सिंह की मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में 23.98 लाख रुपये का मुआवजा 7.5 फीसदी ब्याज दर से परिजनों को देने का फैसला सुनाया है।
जिला अलवर,राजस्थान निवासी याचिकाकर्ता कमरबी ने अपनी याचिका में बताया कि पांच मार्च 2023 को बेटा आरिफ गांव मकड़ोला जा रहा था। इसी दौरान स्काॅर्पियो चालक सचिन ठकरान निवासी सेक्टर 38 ने गांव धनकोट के पास मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। जिस वजह से आरिफ की मौके पर मौत हो गई थी। यह मामला थाना राजेंद्रनगर में दर्ज किया गया था। अदालत ने अपने आदेश में 23.98 लाख का मुआवजा 7.5 फीसदी ब्याज दर से देने का आदेश दिया है। यह राशि गाड़ी मालिक सचिन ठकरान और बीमा कंपनी टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को देनी होगी।
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10.58 लाख रुपये 7.5 फीसदी ब्याज के साथ मिलेगा
दूसरे मामले में सोहना निवासी ऊषा देवी ने अपनी याचिका में बताया कि 11 जुलाई 2020 को पति कंवल सिंह की स्कूटी में सोहना-पलवल रोड पर गलत दिशा से आ रहे ट्रक चालक नूंह निवासी हुकुमुद्दीन ने टक्कर मार दी। इस वजह से कंवल सिंह की मौके पर मौत हो गई थी। यह मामला थाना सोहना सिटी में दर्ज किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 10.58 लाख रुपये 7.5 फीसदी ब्याज दर से परिजनों को देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी।
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