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Gurugram News: सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को मिलेगा 1.17 करोड़ का मुआवजा

Fri, 06 Sep 2024 04:27 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Sep 2024 04:27 AM IST
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Family members will get compensation of Rs 1.17 crore in case of death in road accident
बच्चों को दी गई राशि बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा की जाएगी
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बालिग होने के बाद ही बच्चे प्राप्त कर सकेंगे बैंक में जमा की गई राशि



सचिन कुमार

गुरुग्राम। दो साल पहले सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में मृतक सरजीत भारद्वाज के परिजनों को 1.17 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण वीरेंद्र मलिक ने दिया है। मुआवजे की इस राशि का भुगतान उस वाहन की बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा, जिससे यह हादसा हुआ था।

न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक ने इस मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया कि हादसा वाहन चालक रुस्तम खान की लापरवाही के कारण हुआ है। मृतक की पत्नी हेमलता भारद्वाज ने इस मामले में गवाही दी और उनके पक्ष में कई अन्य गवाहों ने भी अपनी बातें रखीं। अदालत ने सरजीत भारद्वाज की आय और परिवार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि तय की है। मृतक की आय 68,350 प्रतिमाह मानी गई। इस पर भविष्य की संभावनाओं के आधार पर 25 फीसदी की वृद्धि जोड़कर कुल मुआवजा 1,17,24,000 निर्धारित किया गया है।
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यह था मामला
25 जून 2022 की रात के दो बजे सरजीत भारद्वाज खुशहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अपनी फैक्ट्री '''' सरजीत इंडस्ट्रीज '''' से अपनी कार में निमाई ग्रीन्स जा रहे थे। जैसे ही सरजीत खूबी खान सरपंच के घर के पास पहुंचे, तो लापरवाही और तेज गति से जा रहे एक ट्राला चालक अचानक से उनकी कार के सामने आ गया और ब्रेक लगा दिए थे। इस लापरवाह व्यवहार के कारण, सरजीत की कार ट्रॉला से टकरा गई थी। इस टक्कर में सरजीत को गंभीर चोटें आईं। चालक ट्रॉला को मौके पर छोड़कर फरार हो गया था। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए सरजीत को अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
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