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एल्विश प्रकरण : केस को बादशाहपुर थाने से गुरुग्राम क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित करने की मांग
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पीएफए के पदाधिकारी ने पुलिस आयुक्त को किया मेल, जांच में लापरवाही का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अदालत के आदेश पर 32 बोर गाने की शूटिंग में सांपों के इस्तेमाल में एल्विश यादव और राहुल फाजिलपुरिया के खिलाफ बादशाहपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच के दो सप्ताह बीत जाने के बाद पुलिस की जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने केस को बादशाहपुर थाने से गुरुग्राम क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित करने के लिए पुलिस आयुक्त को मेल किया है।
पीपल फॉर एनिमल (पीएफए) के पदाधिकारी याचिकाकर्ता सौरभ गुप्ता ने बताया कि 28 मार्च को अदालत के आदेश का पालन करते हुए एल्विश यादव और राहुल फाजिलपुरिया के खिलाफ बादशाहपुर थाना पुलिस ने पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम ,वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और अश्लील गाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। आगे आरोप लगाते हुए कहा कि करीब दो सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया लेकिन जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के लिए या जांच में शामिल होने के लिए कोई संपर्क नहीं किया गया।
बादशाहपुर पुलिस द्वारा इस मामले में पहले आरोपियों को बचाने की नियत से दोषियों को क्लीन चिट दी गई थी। पुलिस द्वारा तथ्यहीन एटीआर पेश की गई जिसे कोर्ट ने गलत मानते हुए मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस की मंशा अभी भी आरोपियों को बचाने की प्रतीत हो रही और बादशाहपुर थाना पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का संदेह है। याचिकाकर्ता ने पुलिस आयुक्त को लिखी मेल में कहा कि पूरे मामले की जांच गुरुग्राम क्राइम ब्रांच से कराई जाए और मामले को बादशाहपुर थाने से स्थानांतरित किए जाने का आदेश जारी करें।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अदालत के आदेश पर 32 बोर गाने की शूटिंग में सांपों के इस्तेमाल में एल्विश यादव और राहुल फाजिलपुरिया के खिलाफ बादशाहपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच के दो सप्ताह बीत जाने के बाद पुलिस की जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने केस को बादशाहपुर थाने से गुरुग्राम क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित करने के लिए पुलिस आयुक्त को मेल किया है।
पीपल फॉर एनिमल (पीएफए) के पदाधिकारी याचिकाकर्ता सौरभ गुप्ता ने बताया कि 28 मार्च को अदालत के आदेश का पालन करते हुए एल्विश यादव और राहुल फाजिलपुरिया के खिलाफ बादशाहपुर थाना पुलिस ने पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम ,वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और अश्लील गाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। आगे आरोप लगाते हुए कहा कि करीब दो सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया लेकिन जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के लिए या जांच में शामिल होने के लिए कोई संपर्क नहीं किया गया।
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बादशाहपुर पुलिस द्वारा इस मामले में पहले आरोपियों को बचाने की नियत से दोषियों को क्लीन चिट दी गई थी। पुलिस द्वारा तथ्यहीन एटीआर पेश की गई जिसे कोर्ट ने गलत मानते हुए मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस की मंशा अभी भी आरोपियों को बचाने की प्रतीत हो रही और बादशाहपुर थाना पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का संदेह है। याचिकाकर्ता ने पुलिस आयुक्त को लिखी मेल में कहा कि पूरे मामले की जांच गुरुग्राम क्राइम ब्रांच से कराई जाए और मामले को बादशाहपुर थाने से स्थानांतरित किए जाने का आदेश जारी करें।
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