फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   election

अनुसूचित जाति के आरक्षण को छेड़े बिना बीसी ए को मिलेगा आरक्षण

Sat, 03 Sep 2022 06:33 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Sep 2022 06:33 PM IST
विज्ञापन
election
गुरुग्राम। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पंचायत विभाग के एसीएस और सीएम के प्रधान सचिव ने उपायुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द तैयारियां मुकम्मल करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने कहा कि इस बार से बीसी ए श्रेणी को आरक्षण दिया जाएगा।
विज्ञापन

इस वर्ग के आरक्षण में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए गांव के पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी की जनसंख्या का डाटा रविवार तक भिजवाया जाए। जनसंख्या डाटा के हिसाब से सरपंच, ब्लॉक समिति चेयरमैन और जिला परिषद अध्यक्ष पद आरक्षित किए जाएंगे।। यह कार्य मुख्यालय स्तर पर किया जाना है। बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों से मुखातिब हुए।
विज्ञापन

अनुसूचित जाति के लिए सरपंच, पंचायत समिति चेयरमैन व जिला परिषद अध्यक्ष की कौन कौन सी सीट आरक्षित होंगी, यह निर्णय अनुसूचित जाति जनसंख्या के डाटा के आधार पर पंचायत विभाग के महानिदेशक के स्तर पर लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

----
पटौदी की वार्ड बंदी 8 तक हो जाएगी पूरी
उपायुक्त निशांत यादव ने अधिकारियों को बताया कि पटौदी क्षेत्र के कुछ गांव पटौदी मंडी नगर परिषद में शामिल हो गए हैं। इसलिए वहां की वार्ड बंदी का कार्य 8 सितंबर तक पूरा किया जाएगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आरक्षण के लिए परिवार पहचान पत्र से डाटा जुटाया जाएगा। जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। दो फीसदी से अधिक जनसंख्या पर कम से कम एक सीट आरक्षित होगी।

उमाशंकर ने बताया कि यदि ग्राम पंचायत में 10 वार्ड हैं और उस ग्राम सभा में पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी की जनसंख्या 20% है तो उसके आधे अर्थात ग्राम पंचायत के कुल वार्डों के 10% वार्ड यानी 10 में से एक वार्ड पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित होगा। यदि उस ग्राम पंचायत में 4 वार्ड पहले से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं तो बचे हुए 6 वार्डों में से 1 वार्ड पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी के लिए आरक्षित होगा। जिला परिषद के वार्ड के मामले में आरक्षण के लिए प्रतिशत के हिसाब से बीसी के लिए जितने वार्ड बनते हैं, उनमें से बीसी ए की ज्यादा जनसंख्या वाले तीन गुणा वार्डों का चयन कर इनमें से ड्रा निकाला जाएगा। एक ब्लॉक में जितनी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें से 8 फीसदी सरपंच पद बीसी ए श्रेणी के लिए आरक्षित होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed