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Gurugram News: बैंक में लूटपाट के आरोपी को आठ साल की सजा

Sun, 08 Oct 2023 12:17 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 08 Oct 2023 12:17 AM IST
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Eight years imprisonment to the accused of bank robbery
2017 में बादशाहपुर में एसबीआई की शाखा में दिया था वारदात को अंजाम
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दूसरे आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया

65 हजार रुपये का जुर्माना


संवाद न्यूज एजेंसी


गुरुग्राम। छह साल पहले बादशाहपुर में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई ) की शाखा में दो लाख रुपये लूटने के एक आरोपी दीपक को दोषी ठहराते हुए अदालत ने आठ साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में दूसरे आरोपी पवन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 65 हजार रुपये का दंड भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है। लूट के दौरान ही पड़ोसी दुकानदार ने दो लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया था।


तीन अप्रैल 2017 को बादशाहपुर पुलिस को दी शिकायत में बादशाहपुर निवासी बिमला देवी ने बताया कि वह एसबीआई बैंक में इको काउंटर लगाया हुआ था। दोपहर करीब दो बजे दो युवक बैंक में आए और उन्होंने हथियार दिखाकर पैसे देने के लिए कहा। महिला ने अपने साथी के साथ मिलकर उनका विरोध करने लगे। इसी दौरान उन्होंने काउंटर से दो लाख रुपये जबरदस्ती निकाल लिया। महिलाओं ने शोर किया तो आस-पास के दुकानदार मौके पर आ गए और दोनों को पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दीपक और अन्य को हिरासत में ले लिया। दीपक के पास से पुलिस को हथियार और तीन गोली मिली। पुलिस जांच में सामने आया कि दीपक जूम एप से गाड़ी किराए पर लेकर आए थे। इस मामले में पुलिस ने जांच के दौरान पवन को गिरफ्तार किया था। मौके पर पकड़े गए दूसरे आरोपी पर अदालत पहले ही फैसला दे चुकी है। अब इस मामले में दीपक और पवन पर अदालत में मामला चल रहा था। अदालत ने दीपक को दोषी ठहराते हुए आठ साल की कठोर कारावास व 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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