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Gurugram News: मारपीट मामले में दो महिलाओं सहित आठ दोषी

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 15 Apr 2023 11:51 PM IST
Eight convicted including two women in assault case
पटौदी अदालत ने एक साल की कठोर कारावास के साथ एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया

2013 में बिलासपुर थाना क्षेत्र में मां-बेटे से की थी मारपीट

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। करीब 10 साल पहले जमीन विवाद में मां-बेटे के साथ मारपीट करने के मामले में अदालत ने दो महिला समेत आठ लोगों को दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनवाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला पटौदी कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मुकेश कुमार की अदालत ने सुनाया है। बिलासपुर थाना पुलिस ने 22 अप्रैल को मामला दर्ज किया था।
गांव बिलासपुर निवासी रणबीर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह गांव में अपनी एक जमीन पर बनी पुरानी इमारत को तोड़कर नई इमारत बना रहे थे। इसी दौरान गांव के ही राम चंद्र,जय भगवान ,संदीप ,मनजीत व पवन से जमीन के हिस्से को लेकर विवाद हो गया था। इसके लिए जिला अदालत में एक सिविल केस भी दायर किया गया था। 21 अप्रैल 2013 की शाम करीब छह बजे पत्नी प्लाट में काम कर रही थी। इसी दौरान राम चंद्र,जय भगवान,संदीप,मनजीत,पवन,अनिल,सुमित ,सावित्री और बीरमती ने पत्नी के साथ लाठी-डंडों से मारपीट करनी शुरू कर दी। शोर सुनकर बेटा अजय,भाई ओम सिंह व भतीजा शमशेर सिंह मौके पर पहुंचकर पत्नी को बचाने लगे। इस दौरान आरोपियों ने बेटे के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राम चंद्र,जय भगवान,संदीप ,मनजीत,पवन,अनिल सुमित ,सावित्री और बीरमती को दोषी ठहराते हुए एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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