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निर्धारित समय पर लंबित आवेदन का निपटारा करें

Wed, 14 Jul 2021 11:00 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Jul 2021 11:00 PM IST
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Dispose of pending applications on time
गुरुग्राम। सरकारी महकमों को अब समस्याएं लटकाने की अपनी आदत छोड़नी होगी। टेलीकॉम से जुड़ी समस्याएं तय समय पर निपटानी होगी। उपायुक्त डॉ. यश गर्ग टेलीकॉम कमेटी की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राइट टू सर्विस एक्ट में लंबित आवेदनों का निपटारा करने की समय सीमा 45 दिन निर्धारित की गई है। ऐसे में विभागीय अधिकारी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह निर्धारित समय अवधि में लंबित आवेदन का निपटारा करें।
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उन्होंने नगराधीश सिद्धार्थ दहिया को निर्देश देते हुए कहा कि वे टीम बनाकर ज्यादा समय से लंबित आवेदनों की सूची तैयार करते हुए उनका 15 दिन में निपटारा करवाना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने टेलीकॉम कंपनी प्रतिनिधियों टावर लगाने के बाद टूटी सड़कों और गड्ढों को तत्काल ठीक करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि टावर लगाने के लिए सड़कों पर गड्ढे खोद दिए जाते हैं। उन्हें रिस्टोर नहीं किया जाता। ऐसे में वहां के स्थानीय निवासियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कंपनी द्वारा सड़कों या अन्य स्थानों पर टावर लगाने उपरांत वहां रिपेयर नहीं करवाई जाती तो संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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कमेटी के सदस्य रमन मलिक ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में एक ओर बच्चे भी घरों में ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं वहीं दूसरी ओर कई कंपनियों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों को चाहिए कि वे लोगों को इंटरनेट आदि की बेहतर कनेक्टिविटी दें। बैैठक में अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा भी उपस्थित रहे।
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