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Gurugram News: वैध हुई कॉलोनियां से वसूला जाएगा सर्किल रेट का 5 फीसदी विकास शुल्क

Thu, 14 Mar 2024 01:40 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 14 Mar 2024 01:40 AM IST
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Development fee of 5 percent of circle rate will be collected from legalized colonies.
वसूली के लिए तैयारियां शुरू, भुगतान के बिना नगर निगम से नहीं मिलेगा नो ड्यूज सर्टिफिकेट
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अवैध से वैध हुईं काॅलोनियों से विकास शुल्क वसूला जाएगा। इन कॉलोनियों में नगर निगम लोगों से कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत विकास शुल्क वसूल करेगा। नगर निगम को विकास शुल्क का भुगतान किए बिना न तो भूखंड का नक्शा पास होगा और न ही खरीदा या बेचा जा सकेगा। वसूली के लिए नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द ही इन सभी कॉलोनियों की जानकारी को एनडीसी पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। कॉलोनीवासियों से नगर निगम को करोड़ों रुपये का राजस्व विकास शुल्क के रूप में मिलेगा। शासन की ओर से 22 कॉलोनियों को नियमित किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें से सात कॉलोनियां नगर निगम के दायरे में आती हैं। कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं लेने के लिए स्थानीय निवासियों को निकायों में विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार पहले यह कॉलोनियां अवैध हाेने के कारण इनमें सड़क, गली, सीवर, पानी की लाइन, स्ट्रीट लाइन लगाने के कार्य नहीं किए जा सकते थे, लेकिन अब नगर निगम यहां मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के साथ विकास कार्य कराएगा। इसके लिए विकास शुल्क के रूप में नगर निगम स्थानीय निवासियों से कॉलोनी या क्षेत्र के सर्किल रेट का 5 प्रतिशत विकास शुल्क वसूल करेगा। जो पहले आवासीय क्षेत्र के लिए 120 रु. प्रति वर्ग मी. और व्यावसायिक के लिए एक हजार रु. प्रति वर्ग मी. था। ऐसे में अब विकास शुल्क के रूप में भारी भरकम राशि का भुगतान लोगों की जेब पर भारी पड़ेगा। यह पूर्व में निर्धारित राशि से करीब 10 गुना अधिक है। वहीं, अक्तूबर 2023 में भी 13 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। नगर निगम ने इन कॉलोनियों में विकास कार्य प्रारंभ करा दिए हैं।

इनसेट
हर हाल में जमा करना होगा विकास शुल्क
अधिकारियों के मुताबिक, विकास शुल्क पर मकानों व प्लाॅटों की रजिस्ट्री कराते समय नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने की कंडीशन लागू है। इस सर्टिफिकेट के बिना रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। जिसके चलते वैध हुईं कॉलोनियों के लिए लोगों को विकास शुल्क हर हाल में जमा कराना होगा। भूखंडों का नक्शा पास कराने और खरीदा फरोख्त के लिए फाइल में डेवलपमेंट चार्ज के भुगतान की रसीद लगानी अनिवार्य होगी। इसके बाद ही फाइल आगे बढ़ सकेगी।
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वर्जन

शासनादेश के अनुसार अवैध से वैध हुई कॉलोनियों का सर्किल रेट का पांच प्रतिशत विकास शुल्क जमा करना अनिवार्य है। इन कॉलोनियों में सड़क, गली, सीवर, पानी की लाइन, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएगा। पोर्टल पर जल्द ही कॉलोनियों की जानकारी अपडेट करा दी जाएगी। - सिद्धार्थ खंडेलवाल, एटीपी, नगर निगम गुरुग्राम
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