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Gurugram News: हादसे में हुई थी मौत, परिजनों को मिलेंगे 24.74 लाख

Wed, 08 Oct 2025 04:56 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 08 Oct 2025 04:56 PM IST
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Death occurred in an accident, family will get Rs 24.74 lakh
सेक्टर-65 थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से हुई थी मोटरसाइकिल चालक की मौत
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सेक्टर-64 थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से हुई मोटरसाइकिल चालक की मौत पर परिजनों को 24.74 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सुनील कुमार दीवान ने दिया है। मृतक भूपेंद्र सिंह एक निजी स्कूल में काम करते थे। मृतक के परिजन की शिकायत पर सेक्टर-65 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

मूलरूप से राजस्थान के जिला भरतपुर के रामसपुर गांव निवासी आरती कुमारी ने न्यायाधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि 22 दिसंबर 2022 को पति भूपेंद्र मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उनको टक्कर मार दी। इस टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि ट्रक चालक सतीश शर्मा, ट्रक मालिक श्री बाला जी आरएमसी कंपनी और बीमा कंपनी मिलकर 24.74 लाख रुपये का मुआवजा देंगे। इसके साथ ही याचिका दायर करने से 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा।
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