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Gurugram News: नशीले पदार्थों के नेटवर्क का खुलासा करने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी

Sat, 05 Sep 2026 05:55 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 05:55 PM IST
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Custodial interrogation of the accused is necessary to uncover the narcotics network.
अदालत से
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- नशीला पदार्थ सप्लाई करने का आरोपी है याचिकाकर्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नशीले पदार्थ की सप्लाई के आरोपी फूल बाबू शेख की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश अनिल कौशिक की अदालत ने कहा कि नशीले पदार्थों के नेटवर्क का पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।
पुलिस के अनुसार 20 मई 2026 को सूचना मिली थी कि सेक्टर-65 स्थित एआईपीएल मॉल के पास एक व्यक्ति हेरोइन लेकर मौजूद है। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक पर आ रहे मिनारूल शेख को रोककर तलाशी ली। उसके पास से 11 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में मिनारूल ने पुलिस को बताया कि उसे नशीला पदार्थ मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल निवासी फूल बाबू शेख ने उपलब्ध कराया था, जो वर्तमान में सेक्टर-65 की झुग्गियों में रहता है।
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बचाव पक्ष ने दलील दी कि फूल बाबू को केवल सह-आरोपी के बयान के आधार पर मामले में फंसाया गया है। पुलिस के पास प्रत्यक्ष वित्तीय लेनदेन, कॉल डिटेल या चैट जैसे साक्ष्य नहीं हैं। यह भी कहा गया कि बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा कमर्शियल श्रेणी में नहीं आती। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि फूल बाबू ने मुख्य आरोपी को 25 हजार रुपये में 25 ग्राम स्मैक बेची थी। वह पहले भी एनडीपीएस एक्ट और पुलिस पर हमले से संबंधित मामलों में आरोपी रहा है। अभियोजन के अनुसार आरोपी कथित तौर पर दूसरे के नाम के सिम और व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल करता था। अदालत ने नेटवर्क का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ को आवश्यक मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
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