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टैब छीनने व मारपीट करने के दोषी को 10 साल की सजा
Updated Tue, 20 Nov 2018 07:39 PM IST
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टैब छीनने व मारपीट करने के दोषी को 10 साल की सजा
- अदालत ने लगाया 25 हजार का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार सौंधी की अदालत में मंगलवार को सबूतों और गवाहों के आधार पर महिला से टैब छीनने व मारपीट करने के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी अधिवक्ता अनुराग हुड्डा ने बताया कि सुखराली निवासी प्रियंका ने गत वर्ष 12 जून को सेक्टर-18 थाना पुलिस में शिकायत दी थी कि वह 8 जून को सिग्नेचर टॉवर से पैदल सेक्टर-17 मार्केट जा रही थी। इस दौरान एक ऑटो रिक्शा उसके सामने आकर रुका। ऑटो के साथ-साथ एक युवक भी पैदल चल रहा था जिसने उससे टैब छीन लिया। इसका विरोध करने पर उसने उससे मारपीट की, जिससे उसे काफी चोटें आईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने भरतपुर राजस्थान निवासी नितेश को गिरफ्तार किया था। बाद में उसे जेल भेज दिया गया था।
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- अदालत ने लगाया 25 हजार का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार सौंधी की अदालत में मंगलवार को सबूतों और गवाहों के आधार पर महिला से टैब छीनने व मारपीट करने के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी अधिवक्ता अनुराग हुड्डा ने बताया कि सुखराली निवासी प्रियंका ने गत वर्ष 12 जून को सेक्टर-18 थाना पुलिस में शिकायत दी थी कि वह 8 जून को सिग्नेचर टॉवर से पैदल सेक्टर-17 मार्केट जा रही थी। इस दौरान एक ऑटो रिक्शा उसके सामने आकर रुका। ऑटो के साथ-साथ एक युवक भी पैदल चल रहा था जिसने उससे टैब छीन लिया। इसका विरोध करने पर उसने उससे मारपीट की, जिससे उसे काफी चोटें आईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने भरतपुर राजस्थान निवासी नितेश को गिरफ्तार किया था। बाद में उसे जेल भेज दिया गया था।
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