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Gurugram News: चिनटेल्स प्रकरण में अदालत ने पक्षकारों को दिया चार सप्ताह का समय

Tue, 05 Sep 2023 11:26 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 05 Sep 2023 11:26 PM IST
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Court gives four weeks time to parties in Chinatels case
-बिल्डर पक्ष ने कहा, खरीदारों के साथ चल रही है मामले के निपटारे की प्रक्रिया
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-109 स्थित चिनटेल्स पैराडाइसो के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद बिल्डर पक्ष के वकील की मांग पर अदालत ने इस मामले में चार हफ्ते का समय दिया है। यह अवधि इस दलील पर दी है कि इस मामले में बिल्डर और खरीदारों के बीच मामले के निपटारे की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी ओर सोसाइटी की रेजीडेंट वेलफेयर सोसाइटी (आरडब्ल्यूए) ने कहा है कि इस सप्ताह के अंत में एक आम सभा की बैठक बुलाई जा रही है। उसी में सबकी सहमति से आगे की रणनीति के संबंध में फैसला लिया जाएगा।


चिनटेल्स सोसाइटी की कुल नौ टावर में से पांच टावर अब तक रहने के लिए असुरक्षित घोषित की जा चुकी हैं। अधिकांश फ्लैट खरीदार अपना पैसा वापस लेने का मन बना चुके हैं। पहले बिल्डर की ओर से खरीदारों को दो विकल्प दिए थे। अब खरीदार के पास सिर्फ एक ही विकल्प पैसा वापस लेने का बाकी रह गया है। प्रशासन की ओर से चिनटेल्स सोसाइटी की संपत्ति पर लगी खरीद फरोख्त पर रोक को भी हटा लिया गया है जिससे बिल्डर फ्लैट मालिकों का पैसा वापस कर सके। फ्लैट मालिकों की रजिस्ट्री प्रशासन रद्द करेगा या बिल्डर उसे खरीदेगा इस बात पर पेच फंसा है। बिल्डर का दावा है कि इसको भी जल्द सुलझा लिया जाएगा। सोसाइटी की आरडब्ल्यूए के प्रधान राकेश हुड्डा कहते हैं कि इसी सप्ताह के अंत में वह सोसाइटी की जनरल बॉडी की बैठक बुला रहे हैं। इसमें आगे की कार्यवाही पर निर्णय लेंगे।
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