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Gurugram News: पॉक्सो केस में दोषी को 3 साल की सजा व 7 हजार रुपये का जुर्माना

Sun, 31 May 2026 01:35 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 31 May 2026 01:35 AM IST
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Convicted in a POCSO case
-दो साल पहले नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने किया था गिरफ्तार
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। करीब दो साल पहले एक नाबालिग लड़की के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के दोषी को नूंह की स्पेशल पोक्सो अदालत ने तीन वर्ष की कठोर कारावास व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को पोक्सो एक्ट व बीएनएस की अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है, जो कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 16 जुलाई 2024 को दोपहर करीब 2 बजे उनका पूरा परिवार नए मकान पर था, जबकि उसकी करीब 16 वर्षीय बेटी कपड़े लेने के लिए पुराने मकान पर गई। पुराने मकान के पास ही दोषी ने दुकान खोली हुई थी और दुकान में लगे कैमरे में उसने नाबालिग लड़की को अकेले आते देख लिया। अकेली लड़की को देख वह पहले ही पीड़िता के घर में घुस गया और जैसे ही लड़की आई, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। लेकिन लड़की ने दोषी का विरोध किया और शोर मचा दिया। जिस पर दोषी किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया।
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लड़की रोती हुई परिजनों के पास पहुंची और सारी आपबीती बताई। जिस पर पीड़िता का पिता दोषी की दुकान पर उलाहना देने गया तो उल्टा उसने पीड़िता के पिता के साथ गाली-गलौच और मारपीट करने लगा। इस पर पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला अदालत में चला, जिस पर शनिवार को नूंह की डॉक्टर आसू संजीव तिंजन की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मुशर्रफ परवेज को तीन वर्ष की सजा व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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