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Gurugram News: नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा

Fri, 22 May 2026 11:13 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 22 May 2026 11:13 PM IST
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Convict Sentenced to Three Years in Minor Molestation Case
नूंह। जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, धमकी देने और फोटो वायरल कर बदनाम करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। महिला थाना नूंह में वर्ष 2024 में दर्ज प्राथमिकी में पीड़ित छात्रा ने शिकायत दी थी कि आरोपी ने पहले उसे धमकाकर और फोटो वायरल करने का भय दिखाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ की गई तथा लगातार ब्लैकमेल किया। शिकायत मिलने पर महिला थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष पॉक्सो अदालत नूंह के न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन की अदालत में चली। अदालत ने नूंह पुलिस द्वारा जुटाए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी विकास निवासी विष्णु कॉलोनी नूंह को दोषी करार दिया। संवाद
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