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Gurugram News: 26.07 लाख रुपये वापस नहीं देने पर कंपनी निदेशक को एक महीने की जेल
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-निनानिया एस्टेट लिमिटेड के निदेशक प्रतीक राव को हरेरा ने भेजा जेल
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी प्राधिकरण के आदेश की अनुपालना नहीं करने पर निनानिया एस्टेट्स लिमिटेड के निदेशक प्रतीक राव को सोमवार को एक महीने के लिए जेल भेज दिया गया है। शिकायतकर्ता के पैसे ब्याज समेत वापस ना करने पर हरेरा ने पहले कंपनी के निर्देशक को बैंक खाते और संपत्ति की जानकारी देने के लिए कहा था। इसके बावजूद कंपनी की तरफ से कोई भी जानकारी प्राधिकरण को नहीं दी गई।
भोंडसी थाना पुलिस ने प्राधिकरण के आदेश पर प्रतीक राव को गिरफ्तार कर पेश किया था। इस मामले में अब 16 अप्रैल को प्रतीक राव को प्राधिकरण में पेश किया जाएगा। 15 नवंबर 2023 को प्राधिकरण ने निनानिया एस्टेट्स लिमिटेड को आदेश दिया था कि वह शिकायतकर्ता को 26.07 लाख रुपये वापस करें, लेकिन कंपनी ने पैसे वापस नहीं किए तो शिकायतकर्ता ने प्राधिकरण में याचिका दायर कर दी।
हरेरा ने 28 मई 2024 को कंपनी को निर्देश दिया था कि वह संपत्तियों और बैंक खातों का खुलासा करने के साथ ही हलफनामा जमाकरें। कंपनी की तरफ से हलफनामा पेश नहीं किया गया। इस पर 3 सितंबर 2024 को कंपनी के निदेशक प्रतीक राव और राहुल कुमार पाठक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। सोमवार को उनको आदेश की अनुपालना नहीं करने पर एक माह की सिविल जेल की सजा दी गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी प्राधिकरण के आदेश की अनुपालना नहीं करने पर निनानिया एस्टेट्स लिमिटेड के निदेशक प्रतीक राव को सोमवार को एक महीने के लिए जेल भेज दिया गया है। शिकायतकर्ता के पैसे ब्याज समेत वापस ना करने पर हरेरा ने पहले कंपनी के निर्देशक को बैंक खाते और संपत्ति की जानकारी देने के लिए कहा था। इसके बावजूद कंपनी की तरफ से कोई भी जानकारी प्राधिकरण को नहीं दी गई।
भोंडसी थाना पुलिस ने प्राधिकरण के आदेश पर प्रतीक राव को गिरफ्तार कर पेश किया था। इस मामले में अब 16 अप्रैल को प्रतीक राव को प्राधिकरण में पेश किया जाएगा। 15 नवंबर 2023 को प्राधिकरण ने निनानिया एस्टेट्स लिमिटेड को आदेश दिया था कि वह शिकायतकर्ता को 26.07 लाख रुपये वापस करें, लेकिन कंपनी ने पैसे वापस नहीं किए तो शिकायतकर्ता ने प्राधिकरण में याचिका दायर कर दी।
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हरेरा ने 28 मई 2024 को कंपनी को निर्देश दिया था कि वह संपत्तियों और बैंक खातों का खुलासा करने के साथ ही हलफनामा जमाकरें। कंपनी की तरफ से हलफनामा पेश नहीं किया गया। इस पर 3 सितंबर 2024 को कंपनी के निदेशक प्रतीक राव और राहुल कुमार पाठक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। सोमवार को उनको आदेश की अनुपालना नहीं करने पर एक माह की सिविल जेल की सजा दी गई है।
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