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Gurugram News: गूगल मैप की लोकेशन के आधार पर रोका था क्लेम, ब्याज समेत देना होगा
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विराट त्यागी
गुरुग्राम। गाड़ी चालक की गूगल मैप की लोकेशन दूसरी होने के दावे पर रोके गए 1.33 लाख रुपये के क्लेम को बीमा कंपनी अब ब्याज समेत बीमा धारक को देगी।
बीमा कंपनी का दावा था कि एक्सीडेंट के समय पर चालक घटनास्थल पर नहीं था। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
मूल रूप से राजस्थान के जिला तिजारा के गांव नीमली निवासी ताहिर खान ने आयोग में दायर याचिका में बताया था कि अलवर क्षेत्र में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट 22 मई 2023 को हुआ था। उस समय गाड़ी साबिर खान चला रहा था। उन्होंने कंपनी में क्लेम के लिए आवेदन किया। कंपनी ने 12 जून 2023 को आवेदन रद्द करते हुए दलील दी कि एक्सीडेंट के समय चालक की गूगल लोकेशन घटनास्थल की नहीं है।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि कई बार ऐसा होता है कि गूगल मैप सही लोकेशन नहीं दर्शा पाता। मामले की सुनवाई के आयोग ने माना कि बीमा कंपनी की तरफ से कोई दस्तावेज, गूगल लोकेशन या कुछ ऐसा पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि चालक घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि 1.33 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से शिकायतकर्ता को दिए जाएं। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को होने वाली मानसिक रूप से परेशानी के लिए 30 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 11 हजार रुपये दें।
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गुरुग्राम। गाड़ी चालक की गूगल मैप की लोकेशन दूसरी होने के दावे पर रोके गए 1.33 लाख रुपये के क्लेम को बीमा कंपनी अब ब्याज समेत बीमा धारक को देगी।
बीमा कंपनी का दावा था कि एक्सीडेंट के समय पर चालक घटनास्थल पर नहीं था। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
मूल रूप से राजस्थान के जिला तिजारा के गांव नीमली निवासी ताहिर खान ने आयोग में दायर याचिका में बताया था कि अलवर क्षेत्र में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट 22 मई 2023 को हुआ था। उस समय गाड़ी साबिर खान चला रहा था। उन्होंने कंपनी में क्लेम के लिए आवेदन किया। कंपनी ने 12 जून 2023 को आवेदन रद्द करते हुए दलील दी कि एक्सीडेंट के समय चालक की गूगल लोकेशन घटनास्थल की नहीं है।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि कई बार ऐसा होता है कि गूगल मैप सही लोकेशन नहीं दर्शा पाता। मामले की सुनवाई के आयोग ने माना कि बीमा कंपनी की तरफ से कोई दस्तावेज, गूगल लोकेशन या कुछ ऐसा पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि चालक घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि 1.33 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से शिकायतकर्ता को दिए जाएं। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को होने वाली मानसिक रूप से परेशानी के लिए 30 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 11 हजार रुपये दें।
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