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Gurugram News: बिना अनुमति जापानियों को गेस्ट हाउस में ठहराने पर केस

Wed, 30 Apr 2025 12:24 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Apr 2025 12:24 AM IST
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Case filed for accommodating Japanese people in guest house without permission
मानेसर थाना पुलिस ने संचालक के खिलाफ की कार्रवाई
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। मानेसर थाना क्षेत्र में बिना अनुमति गेस्ट हाउस में विदेशियों को ठहराने पर पुलिस ने संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस टीम ने एक सूचना के आधार पर जब गेस्ट हाउस में दबिश दी ताे आठ जापानी नागरिक मिले जबकि गेस्ट हाउस संचालक ने सी फार्म नहीं भरा था और न ही संबंधित थाना में कोई सूचना दी थी।

मानेसर थाने की टीम में पुलिस कर्मी अजित सिंह, सिपाही पारस के साथ बीते सोमवार को गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि मानेसर सेक्टर-1 स्थित द ओरेंज इन गेस्ट हाउस में बिना अनुमति के विदेशी नागरिकों को ठहराया गया है। पुलिस टीम गेस्ट हाउस पहुंची तो रिसेप्शन पर राजस्थान के नीमराना निवासी सत्यवान यादव मिला। रजिस्टर जांचने पर आठ विदेशी नागरिक ठहराए हुए पाए गए, जिनकी पहचान जापान के केंगो ओशिरो, यूसुके ऑटेक, कांजिरो शिमोजोनो, तखेरिओ केमेयामा, यूसुके ऑटेक, नाओकी कोबायशी, हिडेमी हेने व रेन यामाजाकी के रूप में हुई। सभी विदेशी नागरिकों के वीजा व पासपोर्ट वैध पाए गए। जांच अधिकारी देवेंद्र ने बताया कि गेस्ट हाउस संचालक ने इन विदेशी नागरिकों को बिना सी फार्म भरे ही ठहराया था। गेस्ट हाउस संचालक राजस्थान के झुंझनू निवासी अजीत यादव के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही है।
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