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Gurugram News: रात में कंबाइन हार्वेस्टर से धान पर रोक
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जिलाधीश ने जारी किए सख्त आदेश, शाम छह से सुबह नौ बजे तक नहीं काट सकेंगे धान
नंबर गेम - 17 फीसदी से ज्यादा नमी वाला धान नहीं खरीदा जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। धान खरीद सीजन में जिला प्रशासन ने मंडियों में अव्यवस्था रोकने के लिए सख्ती शुरू की है। जिलाधीश उत्तम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 1 अक्तूबर से 29 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।
शाम छह बजे से सुबह नौ बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर रोक लगाई गई है। प्रशासन ने यह कदम ओस व अधिक नमी से धान की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका पर उठाया है। कंबाइन से कटाई सुबह नौ बजे से शाम छह बजे के बीच ही की जा सकेगी। अधिक नमी वाला धान खरीद, सुखाने और भंडारण में परेशानी पैदा करता है। खरीद केंद्रों पर धान में अधिकतम 17 फीसदी नमी निर्धारित है। किसानों को सलाह है कि वे परिपक्व धान की कटाई करें और सुखाने के बाद ही मंडी लाएं।
मंडियों में धान से भरे वाहनों का प्रवेश शेड्यूल, टोकन और गेट पास से होगा। निर्धारित समय से पहले पहुंचने वाले वाहनों को होल्डिंग या स्टेजिंग क्षेत्र में इंतजार करना होगा। सड़क, हाईवे या संपर्क मार्ग पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित नहीं किया जा सकेगा। मंडी के प्रवेश-निकास पर भी वाहनों को खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।
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नंबर गेम - 17 फीसदी से ज्यादा नमी वाला धान नहीं खरीदा जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। धान खरीद सीजन में जिला प्रशासन ने मंडियों में अव्यवस्था रोकने के लिए सख्ती शुरू की है। जिलाधीश उत्तम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 1 अक्तूबर से 29 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।
शाम छह बजे से सुबह नौ बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर रोक लगाई गई है। प्रशासन ने यह कदम ओस व अधिक नमी से धान की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका पर उठाया है। कंबाइन से कटाई सुबह नौ बजे से शाम छह बजे के बीच ही की जा सकेगी। अधिक नमी वाला धान खरीद, सुखाने और भंडारण में परेशानी पैदा करता है। खरीद केंद्रों पर धान में अधिकतम 17 फीसदी नमी निर्धारित है। किसानों को सलाह है कि वे परिपक्व धान की कटाई करें और सुखाने के बाद ही मंडी लाएं।
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मंडियों में धान से भरे वाहनों का प्रवेश शेड्यूल, टोकन और गेट पास से होगा। निर्धारित समय से पहले पहुंचने वाले वाहनों को होल्डिंग या स्टेजिंग क्षेत्र में इंतजार करना होगा। सड़क, हाईवे या संपर्क मार्ग पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित नहीं किया जा सकेगा। मंडी के प्रवेश-निकास पर भी वाहनों को खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।
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