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दुर्ष्कम का मामला दर्ज कर ब्लैक मेल करने वाली युवती की चौथी बार जमानत याचिका खारिज

Thu, 09 Jun 2022 11:30 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jun 2022 11:30 PM IST
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Bail petition rejected for the fourth time for the girl who blackmailed her by registering a case of rape
गुरुग्राम। दुष्कर्म और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराकर ब्लैकमेल करने के आरोप में जेल में बंद युवती की जमानत याचिका चौथी बार खारिज हो गई है। सेशन कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उसकी याचिका खारिज कर दी।
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न्यू कॉलोनी थाने में यह केस मीनू कपूर की शिकायत पर दर्ज हुआ था। महिला के गुरुग्राम में रह रहे बेटे को किराए पर मकान देने के बहाने हुए संपर्क के बाद युवती ने उससे दोस्ती बढ़ा ली थी। युवक पीछे हटने लगा तो युवती ने धमकी दी। युवती ने डीएलएफ फेज-3 थाना में 24 अक्तूबर 2021 को दुष्कर्म, छेड़छाड़ व अन्य धाराओं की एफआईआर युवक को वॉट्सएप पर भेजी थी। केस वापस लेने के बदले रुपये मांगने का आरोप लगा युवक पक्ष की शिकायत पर न्यू कॉलोनी थाना में 23 दिसंबर 2021 को पुलिस ने केस दर्ज कर युवती को गिरफ्तार किया था।
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युवती के वकील ने कोर्ट में चौथी बार जमानत याचिका दायर की। इसमें दलील दी गई कि युवती को केस में फंसाया गया है। जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और चार्ज भी फ्रेम हो चुका है। 16 मई को चार्ज फ्रेम के दौरान केस से अवैध वसूली की धारा भी हट चुकी है। वहीं पुलिस व सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया है। इसके बाद जमानत याचिका खारिज हो गई।
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