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नये वेरिएंट को लेकर एडवाइजरी जारी: गुरुग्राम में पाबंदियों के साथ बढ़ाया छूट का दायरा, नो मास्क-नो सर्विस का होगा कड़ाई से पालन

Mon, 29 Nov 2021 07:08 PM IST
सुशील कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम Published by: सुशील कुमार Updated Mon, 29 Nov 2021 07:08 PM IST
सार

सिविल सर्जन डॉ. वीरेंद्र यादव के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के कारण ऐसा किया गया है। केवल फेस कवर और मास्क वाले लोगों को सार्वजनिक और निजी परिवहन में चढ़ने की अनुमति होगी। 
 

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Advisory issued regarding new variants increased restrictions no mask-no service will be strictly followed
कोरोना का नया वैरिएंट - फोटो : iStock

विस्तार

गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने नई एडवाइजरी जारी कर महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत छूट का दायरा बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ पाबंदियों पर सख्ती करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विदेशों से आने वालों की जांच की जाएगी। उन्हें जांच के बाद होम आइसोलेट किया जाएगा। साथ ही नो मास्क-नो सर्विस का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिए गए हैं।

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छूट बढ़ाने के साथ ही जांच का दायरा बढ़ाकर दोगुणा कर दिया गया है। पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से 3 हजार जांच रोजाना की जा रही थी, अब यह दायरा 6 हजार कर दिया गया है। सिविल सर्जन डॉ. वीरेंद्र यादव के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के कारण ऐसा किया गया है। केवल फेस कवर और मास्क वाले लोगों को सार्वजनिक और निजी परिवहन में चढ़ने की अनुमति होगी। 
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किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए किसी सरकारी और निजी प्रतिष्ठान में प्रवेश करने के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कोरोना बचाव के लिए पांच सूत्री कार्यक्रम टेस्ट-ट्रैक-टीकाकरण और कोविड-19 नियमों का पालन एवं उचित व्यवहार पर अधिक फोकस रहेगा। इनका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार आईपीसी की धारा 188 और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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जीनोम सिक्वेंस बढ़ेगी
स्वास्थ्य विभाग जीनोम सिक्वेंस (इस जांच से नए वेरिएंट का पता चला है) बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव के अनुसार यूनाइटेड किंगडम (यूके) से आने वाले दो फीसदी नागरिकों की जीनोम सिक्वेंस अभी तक की जा रही थी, अब इसमें यूरोप के कुछ और देशों से आने वालों को शामिल किया जाएगा। हाई रिस्क जोन से यात्रा कर शहर में पहुंच रहे ऐसे प्रत्येक यात्री की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देखी जा रही है। नियम के मुताबिक विदेश से आना वाला हर यात्री 14 दिन होम आइसोलेशन में रहता है, बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग पूरी निगरानी कर रहा है। सभी निजी अस्पतालों को भी जांच का दायरा बढ़ाने को कहा है।        

बढ़ेगा टीकाकरण
जिला में टीकाकरण की रफ्तार संतोषजनक है, लेकिन नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए इसकी रफ्तार और बढ़ाई जाएगी। सिविल सर्जन के अनुसार टीकाकरण में जिला अव्वल है। अभी तक जिला में करीब 39 लाख लोगों को कोरोना डोज लगाई जा चुकी है। कोशिश है कि सभी नागरिकों की दूसरी डोज जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए। दिसंबर में यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।                  

पूरी क्षमता से खुल सकेंगे रेस्तरां
महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत अब रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित), जिम, स्पा और क्लब हाउस, गोल्फ कोर्स के रेस्तरां और बार को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। इनमें सामाजिक दूरी और अन्य कोविड-19 उपयुक्त सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य होगा। इनके अलावा सिनेमा हॉल (माल और स्टैंड अलोन में) को अपनी पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।


खुलेंगे आवासीय विश्वविद्यालय
स्कूलों के बाद आवासीय विश्वविद्यालयों को भी खोलने का निर्देश दिया गया है। संबंधित सेमेस्टर अनुसूचियों के अनुसार शारीरिक कक्षाओं के लिए परिसरों में कोविड नियमों की पालना करनी होगी। निर्देशों में कहा गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन सभी छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों (आउटसोर्स सहित) का पूरी तरह टीकाकरण सुनिश्चित करें। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थानों (सरकारी या निजी) को खोलने की अनुमति दी गई है। कॉरपोरेट कार्यालयों को पूरी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाए। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति होगी।

उत्सव के लिए लेनी होगी अनुमति
नए साल के आगमन का जश्न मनाने वाले प्रतिष्ठानों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा क्रिसमस के दौरान धार्मिक स्थलों में सख्ती बरती जा सकती है।

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