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Gurugram News: कचरे में मिली पाॅलिथीन तो होगी कार्रवाई

Mon, 23 Jan 2023 04:43 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 23 Jan 2023 04:43 PM IST
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Action will be taken if polythene is found in the date of birth
अमर उजाला ब्यूरो
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गुरुग्राम। गीला-सूखा कूड़ा अलग करने के नियम के बाद नगर निगम ने बिना पॉलिथीन बैग के ही कूड़ा उठाने का फैसला किया है। प्रतिबंधित प्लास्टिक या पॉलिथीन कचरे में मिली होने पर कूड़ा नहीं लिया जाएगा। संबंधित नियमों के तहत कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण एवं बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है।
नगर निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि प्लास्टिक का उपयोग बन्द करें। बाजार से खरीदारी करते समय पॉलिथीन कैरीबैग में सामान न लें। नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने सफाई शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि वे डोर-टू-डोर कचरा उठाते समय नागरिकों को जागरूक करें।
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पहले चरण में एक सप्ताह तक इस बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके बाद संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसमें भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों, सफाई निरीक्षकों व सहायक सफाई निरीक्षकों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि डोर-टू-डोर कचरा उठाने वाले वाहनों में पॉलीथिन मिक्स न हो। साथ ही सेकेंडरी कलेक्शन प्वाइंट पर भी पॉलीथिन कैरीबैग न पहुंचे।
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सेकेंडरी कूड़ा कलेक्शन प्वाइंट पर अगर पाॅलिथीन बैग पहुंचता है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। बाजार क्षेत्रों में कैरीबैग, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ प्रभावी अभियान जारी रहेगा। - मुकेश कुमार आहुजा, आयुक्त नगर निगम
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