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Gurugram News: जमानत का दुरुपयोग कर चुका आरोपी, याचिका खारिज
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इंस्पेक्टर का अपहरण कर लूट के मामले में कोर्ट का फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। इंस्पेक्टर का अपहरण कर लूटने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी पहले जमानत का दुरुपयोग कर चुका है। आरोपी को दोबारा जमानत देने पर उसके फिर से फरार होने की आशंका है, जिससे मुकदमे की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। यह आदेश जिला सत्र एवं न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अदालत ने दिया है।
इस मामले में सेक्टर-29 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 30 जून 2016 को सुरेंद्र सिंह फोगाट निजी स्विफ्ट कार से डीसीपी ईस्ट ट्रैफिक टावर जा रहे थे। गैलेरिया-सुशांत लोक के पास चार युवकों उन पर हमला कर बंधक बनाया और लूट को अंजाम दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी सात अप्रैल 2026 से न्यायिक हिरासत में है। कुछ गलतफहमी के कारण आरोपी अदालत में पेश नहीं हो सका था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी को वर्ष 2017 में जमानत मिली थी, लेकिन इसके बाद वह अदालत में पेश नहीं हुआ और फरार हो गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सूरा ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। इंस्पेक्टर का अपहरण कर लूटने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी पहले जमानत का दुरुपयोग कर चुका है। आरोपी को दोबारा जमानत देने पर उसके फिर से फरार होने की आशंका है, जिससे मुकदमे की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। यह आदेश जिला सत्र एवं न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अदालत ने दिया है।
इस मामले में सेक्टर-29 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 30 जून 2016 को सुरेंद्र सिंह फोगाट निजी स्विफ्ट कार से डीसीपी ईस्ट ट्रैफिक टावर जा रहे थे। गैलेरिया-सुशांत लोक के पास चार युवकों उन पर हमला कर बंधक बनाया और लूट को अंजाम दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी सात अप्रैल 2026 से न्यायिक हिरासत में है। कुछ गलतफहमी के कारण आरोपी अदालत में पेश नहीं हो सका था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी को वर्ष 2017 में जमानत मिली थी, लेकिन इसके बाद वह अदालत में पेश नहीं हुआ और फरार हो गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सूरा ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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