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Gurugram News: सवारी के साथ लूटपाट के मामले में आरोपी बरी
Sun, 06 Aug 2023 06:19 PM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
Updated Sun, 06 Aug 2023 06:19 PM IST
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पांच साल पहले युवक को लिफ्ट देकर दिया था वारदात को अंजाम
तीन आरोपी पहले ही अदालत से हो चुके हैं बरी
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पांच साल पहले युवक को लिफ्ट देकर फोन व पैसे लूटने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी शमशाद को बरी कर दिया है। इस मामले में तीन आरोपी पहले ही अदालत से बरी हो चुके हैं। यह आदेश जिला सत्र एवं न्यायाधीश सूर्य प्रताप सिंह की अदालत ने दिया है। इस मामले में पुलिस ने इस्माइल , राशिद, अर्जुन और शमशाद को गिरफ्तार किया था।
हेमंत भारद्वाज ने सेक्टर-17-18 थाना पुलिस को शिकायत में बताया कि वह एमजी रोड पर स्थित लाइफ स्टाइल में काम करते हैं। 10 जुलाई 2018 को काम खत्म करके घर के लिए निकले थे। इसी दौरान इफको चौक की तरफ से आ रही गाड़ी में लिफ्ट ले ली। पीड़ित ने बताया कि गाड़ी में पहले से चार व्यक्ति मौजूद थे। चालक ने गाड़ी शंकर चौक से साइबर चौक की तरफ गाड़ी ले ली। पीड़ित ने विरोध किया तो आरोपी जबरदस्ती करने लगे। इसी दौरान आरोपियों ने उसका फोन और पर्स छीन लिया।
पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने उसके डेबिट कार्ड से 20 हजार रुपये निकलवाए। इसके बाद उसे सुनसान रास्ते पर छोड़कर चले गए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपी शमशाद पर अपराध साबित नहीं कर सका। इसके चलते अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।-
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तीन आरोपी पहले ही अदालत से हो चुके हैं बरी
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पांच साल पहले युवक को लिफ्ट देकर फोन व पैसे लूटने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी शमशाद को बरी कर दिया है। इस मामले में तीन आरोपी पहले ही अदालत से बरी हो चुके हैं। यह आदेश जिला सत्र एवं न्यायाधीश सूर्य प्रताप सिंह की अदालत ने दिया है। इस मामले में पुलिस ने इस्माइल , राशिद, अर्जुन और शमशाद को गिरफ्तार किया था।
हेमंत भारद्वाज ने सेक्टर-17-18 थाना पुलिस को शिकायत में बताया कि वह एमजी रोड पर स्थित लाइफ स्टाइल में काम करते हैं। 10 जुलाई 2018 को काम खत्म करके घर के लिए निकले थे। इसी दौरान इफको चौक की तरफ से आ रही गाड़ी में लिफ्ट ले ली। पीड़ित ने बताया कि गाड़ी में पहले से चार व्यक्ति मौजूद थे। चालक ने गाड़ी शंकर चौक से साइबर चौक की तरफ गाड़ी ले ली। पीड़ित ने विरोध किया तो आरोपी जबरदस्ती करने लगे। इसी दौरान आरोपियों ने उसका फोन और पर्स छीन लिया।
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पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने उसके डेबिट कार्ड से 20 हजार रुपये निकलवाए। इसके बाद उसे सुनसान रास्ते पर छोड़कर चले गए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपी शमशाद पर अपराध साबित नहीं कर सका। इसके चलते अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।-
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