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Gurugram News: रास्ता रोककर युवक पर जानलेवा हमला, मामला दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखनगर। थाना क्षेत्र फर्रुखनगर में एक युवक के साथ रास्ता रोककर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में तिरपड़ी निवासी अर्जुन ने बताया कि 8 मई 2026 को गांव में शादी समारोह था। समारोह में उसका दोस्त साहिल निवासी खंडेवला भी आया हुआ था। शादी के बाद वह दोस्त राहुल के साथ साहिल को छोड़ने के लिए खंडेवला गया था।
शिकायत के अनुसार, साहिल को छोड़कर वापस लौटते समय गांव खंडेवला में रामप्रसाद मंदिर के पास आरोपी गौतम ने उन पर डंडे से हमला कर दिया। हमले के दौरान राहुल मौके से भाग गया, जबकि आरोपी ने अर्जुन के साथ बेरहमी से मारपीट की। अर्जुन ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान वह कुछ समय के लिए बेहोश भी हो गया था। पीड़ित के मुताबिक होश आने के बाद जब वह बाइक लेकर घर लौट रहा था तो रास्ते में आरोपी ने दोबारा उसका रास्ता रोक लिया और फिर से मारपीट की। किसी तरह वह वहां से जान बचाकर घर पहुंचा। घर पहुंचने पर परिजनों ने उसे गंभीर हालत में फर्रुखनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए गुरुग्राम सेक्टर-10 स्थित सिविल अस्पताल रेफर कर दिया।
पुलिस के अनुसार, घायल अर्जुन का उपचार गुरुग्राम सिविल अस्पताल में चल रहा था। उपचार के बाद 18 मई को वह थाना फर्रुखनगर पहुंचा और लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी गौतम निवासी खंडेवला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 126, 110 और 351(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच अधिकारी हवलदार प्रदीप ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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फर्रुखनगर। थाना क्षेत्र फर्रुखनगर में एक युवक के साथ रास्ता रोककर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में तिरपड़ी निवासी अर्जुन ने बताया कि 8 मई 2026 को गांव में शादी समारोह था। समारोह में उसका दोस्त साहिल निवासी खंडेवला भी आया हुआ था। शादी के बाद वह दोस्त राहुल के साथ साहिल को छोड़ने के लिए खंडेवला गया था।
शिकायत के अनुसार, साहिल को छोड़कर वापस लौटते समय गांव खंडेवला में रामप्रसाद मंदिर के पास आरोपी गौतम ने उन पर डंडे से हमला कर दिया। हमले के दौरान राहुल मौके से भाग गया, जबकि आरोपी ने अर्जुन के साथ बेरहमी से मारपीट की। अर्जुन ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान वह कुछ समय के लिए बेहोश भी हो गया था। पीड़ित के मुताबिक होश आने के बाद जब वह बाइक लेकर घर लौट रहा था तो रास्ते में आरोपी ने दोबारा उसका रास्ता रोक लिया और फिर से मारपीट की। किसी तरह वह वहां से जान बचाकर घर पहुंचा। घर पहुंचने पर परिजनों ने उसे गंभीर हालत में फर्रुखनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए गुरुग्राम सेक्टर-10 स्थित सिविल अस्पताल रेफर कर दिया।
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पुलिस के अनुसार, घायल अर्जुन का उपचार गुरुग्राम सिविल अस्पताल में चल रहा था। उपचार के बाद 18 मई को वह थाना फर्रुखनगर पहुंचा और लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी गौतम निवासी खंडेवला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 126, 110 और 351(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच अधिकारी हवलदार प्रदीप ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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