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Gurugram News: मानक और दस्तावेज पूरे नहीं होने पर काटे 258 स्कूली वाहनों के चालान
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स्कूली वाहनों पर आगे व पीछे रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाए
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर यातायात गुरुग्राम पुलिस ने दिसंबर माह के दौरान स्कूली बसों व अन्य स्कूली वाहनों की जांच की। इस विशेष जांच अभियान के तहत यातायात नियमों की अवहेलना करने, मानकों के अनुसार कमी मिलने और दस्तावेज पूरे न होने पर 258 स्कूली वाहनों के चालान काटे। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से सभी स्कूली वाहनों पर आगे व पीछे रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाए गए।
यातायात पुलिस की टीमों ने स्कूली वाहनों के जांच अभियान के दौरान चालकों को बताया कि छात्रों को बस से उतारते व चढ़ाते समय बस को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें, ताकि सड़क पर बच्चे अन्य वाहनों से सुरक्षित रह सकें। सीमित संख्या में ही बच्चों को बस में बैठाएं, फर्स्ट एड बॉक्स में सभी आवश्यक चीजों को दुरुस्त हालत में रखें, अग्निशामक यंत्र को एक निश्चित समय अवधि में बदलते रहे, वाहनों में लगे कैमरे सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच समय समय पर जरूर करें।
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मानक व दस्तावेज पूरे न करने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। किसी भी स्थिति में सहायता के लिए डायल 112 और हेल्पलाइन नंबर 1095 के बारे भी जानकारी दी जाती है। स्कूली वाहनों के खिलाफ भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी। - सत्यपाल यादव, सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात मुख्यालय/हाईवे), गुरुग्राम।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर यातायात गुरुग्राम पुलिस ने दिसंबर माह के दौरान स्कूली बसों व अन्य स्कूली वाहनों की जांच की। इस विशेष जांच अभियान के तहत यातायात नियमों की अवहेलना करने, मानकों के अनुसार कमी मिलने और दस्तावेज पूरे न होने पर 258 स्कूली वाहनों के चालान काटे। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से सभी स्कूली वाहनों पर आगे व पीछे रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाए गए।
यातायात पुलिस की टीमों ने स्कूली वाहनों के जांच अभियान के दौरान चालकों को बताया कि छात्रों को बस से उतारते व चढ़ाते समय बस को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें, ताकि सड़क पर बच्चे अन्य वाहनों से सुरक्षित रह सकें। सीमित संख्या में ही बच्चों को बस में बैठाएं, फर्स्ट एड बॉक्स में सभी आवश्यक चीजों को दुरुस्त हालत में रखें, अग्निशामक यंत्र को एक निश्चित समय अवधि में बदलते रहे, वाहनों में लगे कैमरे सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच समय समय पर जरूर करें।
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मानक व दस्तावेज पूरे न करने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। किसी भी स्थिति में सहायता के लिए डायल 112 और हेल्पलाइन नंबर 1095 के बारे भी जानकारी दी जाती है। स्कूली वाहनों के खिलाफ भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी। - सत्यपाल यादव, सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात मुख्यालय/हाईवे), गुरुग्राम।