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30 सितंबर तक संपत्ति कर अदायगी पर 25 फीसदी की छूट

Mon, 02 Aug 2021 06:24 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Aug 2021 06:24 PM IST
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25% off on property tax payment till September 30
गुरुग्राम। 30 सितंबर तक बकाया संपत्तिकर की अदायगी पर सरकार द्वारा 25 फीसदी की छूट दी जा रही है। नगर निगम आयुक्त के मुताबिक सितंबर तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने पर भारी छूट का लाभ दिया जा रहा है। गुरुग्राम के संपत्ति मालिक समय से पूर्व प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर इस मौके का लाभ उठा सकते हैं।
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राज्य सरकार ने इस बारे में 25 फीसदी छूट के साथ ही शेष धनराशि पर 10 फीसदी की छूट की अधिसूचना जारी की है। निगमायुक्त ने नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित बकाएदारों से जल्द से जल्द अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का पूरा भुगतान कर योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। निगमायुक्त के मुताबिक, हरियाणा नगर निगम अधिनियम -1994 के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लॉटों का वार्षिक रूप से प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी न करने की सूरत में 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है तथा डिफॉल्टर प्रॉपर्टी के सीवर-पानी कनेक्शन काटने के साथ ही उन्हें सील कर नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।
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ऐसे जमा कर सकते हैं संपत्ति कर
नगर निगम द्वारा संपत्ति कर की अदायगी के लिए ऑनलाइन सुविधा नगर निगम की वेबसाइट पर दी गई है। यहां से संपत्ति कर का बिल भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा, नगर निगम के नागरिक अस्पताल के सामने स्थित कार्यालय, इनफोसिटी सेक्टर-34 स्थित कार्यालय तथा सामुदायिक केंद्र सेक्टर-42 स्थित कार्यालयों में बनाए गए नागरिक सुविधा केंद्रों में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की सुविधा है। नागरिक सुविधा केंद्रों में 5000 रुपये तक की धनराशि को नकद के तौर पर भी जमा किया जा सकता है। निगमायुक्त ने बड़े टैक्स डिफाल्टरों के सीवर-पानी कनेक्शन काटने, उन्हें सील करने व नीलाम करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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