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प्रेमी जोड़े के परिजनों ने दर्ज कराए अदालत में ब्यान, हुआ याचिका का निपटारा
Updated Mon, 03 Dec 2018 07:11 PM IST
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प्रेमी जोड़े के परिजनों ने कोर्ट में दी शादी को मंजूरी
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार सौंधी की अदालत में प्रेमी जोड़े की याचिका पर सुनवाई हुई। प्रेमी जोड़े के परिजनों ने अदालत में बयान दर्ज करवाए कि उन्हें शादी से कोई आपत्ति नहीं है। इस पर अदालत ने जोड़े को घर भेजने के आदेश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
अधिवक्ता बलवीर सिंह सनवाल ने बताया कि गांव ढोरका निवासी राकेश व पूजा ने 30 नवम्बर को अदालत में याचिका दायर की थी कि वे एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिजन शादी के खिलाफ थे जिसके कारण उन्होंने 22 नवंबर को गाजियाबाद में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली थी। परिजनों को जब इसका पता लगा तो पूजा के परिजनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने परिजनों से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें एससीईआरटी स्थित आश्रय स्थल भेज दिया था। वहीं, परिजनों को नोटिस भेजकर अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे ताकि वह भी अपना पक्ष अदालत के समक्ष रख सकें।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार सौंधी की अदालत में प्रेमी जोड़े की याचिका पर सुनवाई हुई। प्रेमी जोड़े के परिजनों ने अदालत में बयान दर्ज करवाए कि उन्हें शादी से कोई आपत्ति नहीं है। इस पर अदालत ने जोड़े को घर भेजने के आदेश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
अधिवक्ता बलवीर सिंह सनवाल ने बताया कि गांव ढोरका निवासी राकेश व पूजा ने 30 नवम्बर को अदालत में याचिका दायर की थी कि वे एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिजन शादी के खिलाफ थे जिसके कारण उन्होंने 22 नवंबर को गाजियाबाद में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली थी। परिजनों को जब इसका पता लगा तो पूजा के परिजनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने परिजनों से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें एससीईआरटी स्थित आश्रय स्थल भेज दिया था। वहीं, परिजनों को नोटिस भेजकर अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे ताकि वह भी अपना पक्ष अदालत के समक्ष रख सकें।
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