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खेड़कीदौला टोल शिफ्टिंग मामले में 10 दिसंबर को आ सकता है फैसला
Updated Tue, 13 Nov 2018 04:39 PM IST
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खेड़कीदौला टोल शिफ्टिंग मामले में 10 दिसंबर को आ सकता है फैसला
गुरुग्राम। सहरावन में टोल बनाया जाए या नहीं इस पर अब 10 दिसंबर को फैसला आ सकता है। खेड़कीदौला टोल प्लाजा को सहरावन में शिफ्ट करने के विरोध में दायर याचिका पर मंगलवार को होने वाली अंतिम सुनवाई टाल दी गई। यह सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी। इसमें दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।
सहरावन में अरावली क्षेत्र होने के कारण यहां टोल शिफ्ट करने के विरोध में मानेसर गांव के पूर्व सरपंच रामावतार यादव ने एनजीटी में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि खेड़कीदौला टोल को सहरावन में शिफ्ट करने से अरावली को तो नुकसान पहुंचेगा ही साथ में वन्य जीवों को भी इससे नुकसान होगा। कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), जिला प्रशासन व वन विभाग से जवाब तलब किया था। सभी संबंधित एजेंसियों के जवाब देने के बाद याचिकाकर्ता की ओर से भी अपना जवाब एनजीटी में दाखिल कर दिया गया था। जिस पर मंगलवार को अंतिम सुनवाई होनी थी।
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गुरुग्राम। सहरावन में टोल बनाया जाए या नहीं इस पर अब 10 दिसंबर को फैसला आ सकता है। खेड़कीदौला टोल प्लाजा को सहरावन में शिफ्ट करने के विरोध में दायर याचिका पर मंगलवार को होने वाली अंतिम सुनवाई टाल दी गई। यह सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी। इसमें दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।
सहरावन में अरावली क्षेत्र होने के कारण यहां टोल शिफ्ट करने के विरोध में मानेसर गांव के पूर्व सरपंच रामावतार यादव ने एनजीटी में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि खेड़कीदौला टोल को सहरावन में शिफ्ट करने से अरावली को तो नुकसान पहुंचेगा ही साथ में वन्य जीवों को भी इससे नुकसान होगा। कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), जिला प्रशासन व वन विभाग से जवाब तलब किया था। सभी संबंधित एजेंसियों के जवाब देने के बाद याचिकाकर्ता की ओर से भी अपना जवाब एनजीटी में दाखिल कर दिया गया था। जिस पर मंगलवार को अंतिम सुनवाई होनी थी।
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